दिल्ली नगर निगम के चुनावों की घोषणा कर दी गयी है। यह चुनाव 4 दिसंबर को होंगे। मतों की गिनती 7 दिसंबर को होगी। राज्य चुनाव विभाग ने आज इन चुनावों की तारीखों की घोषणा की। चुनाव की घोषणा के साथ ही आचार संहिता लागू हो गयी है।
चुनावों की घोषणा करते हुए दिल्ली राज्य निर्वाचन आयोग के कमिश्नर विजय देव ने बताया कि इस बार दिल्ली में 250 वार्ड निर्धारित किए गए हैं। इस बार 1 करोड़ 46 लाख 73 हजार मतदाता मतदाता होंगे।
राज्य निर्वाचन आयोग ने आज चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करते हुए बताया कि चुनाव ईवीएम से होगा और इसमें नोटा भी होगा। दिल्ली में तारीख के ऐलान के साथ ही चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। चुनाव खर्च की सीमा हर वार्ड में 8 लाख रुपये रखी गई है।
दिल्ली राज्य चुनाव आयोग ने बताया कि नामांकन की प्रक्रिया 7 नवंबर से शुरू होगी और 19 नवंबर नामांकन वापसी की आखिरी तारीख होगी। आयोग ने कहा कि वार्डों के परिसीमन पर कांग्रेस की ओर से हाईकोर्ट में दी गई चुनौती का चुनाव की घोषणा पर कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि अदालत ने इस पर रोक नहीं लगाई है।
अक्टूबर में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली नगर निगम के वार्डों के पुनर्निर्धारण से संबंधित अधिसूचना जारी करते हुए कहा था कि राष्ट्रीय राजधानी में नगर निगम के चुनाव के वार्डों की कुल संख्या 272 से घटकर 250 होगी जिनमें से 42 को आरक्षित करने का निर्णय किया गया है।
चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पिछले 15 साल से एमसीडी में सत्तारूढ़ भाजपा को चुनौती देंगे। इस बार चुनाव इसलिए अलग होंगे क्योंकि केंद्र सरकार ने इस साल संसद में कानून लाकर तीनों नगर निगमों का एकीकरण करते हुए दिल्ली नगर निगम नाम से एक ही निगम बना दिया था।