मोरबी पुल हादसे में स्टेटस रिपोर्ट शाम तक देने की नगरपालिका को हाई कोर्ट की चेतावनी

गुजरात के मोरबी में 30 अक्टूबर को पुल ढहने से 135 से ज्यादा लोगों की मौत के मामले में गुजरात हाई कोर्ट ने बुधवार को दो नोटिस जारी होने के बाद भी ‘स्टेटस रिपोर्ट’ दाखिल न करने पर मोरबी नगरपालिका को फटकार लगाई है, साथ ही चेतावनी दी है कि यदि आज शाम तक वह अपना जवाब दाखिल नहीं करते तो 1 लाख रुपये का जुर्माना अदा करें।

मामले की आज सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि कल आप स्मार्ट तरीके से काम कर रहे थे, अब आप मामले को हल्के में ले रहे हैं। इसलिए, या तो आज शाम तक अपना जवाब दाखिल करें, या एक लाख रुपये का जुर्माना अदा करें।

आज सुनवाई के दौरान मोरबी नगर पालिका के वकील ने कहा कि नगरपालिका के प्रभारी और डिप्टी कलेक्टर चुनाव ड्यूटी पर हैं। नोटिस डिप्टी कलेक्टर को भेजा जाना चाहिए था, लेकिन यह 9 नवंबर को नगर निकाय को दिया गया था। इस कारण से अदालत के सामने पेश होने में देरी हुई।

फटकार के बाद अब यदि अधिकारी कोर्ट के आदेश का पालन करते हैं तो शाम तक मोरबी पुल हादसे पर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल होने की उम्मीद है। इस स्टेटस रिपोर्ट से ही जाहिर होगा कि मोरबी का पुल किस कारण गिरा था।

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