राजीव गांधी के हत्यारों को रिहा करने के फैसले के खिलाफ मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। केंद्र ने पुनर्विचार याचिका दायर की है। सरकार ने नलिनी समेत छह को रियायत देने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट से दोबारा विचार करने की मांग की। 11 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व पीएम राजीव गांधी के दोषियों को रिहा करने का फैसला किया था। शीर्ष कोर्ट के आदेश के बाद नलिनी समेत छह दोषियों को जेल से रिहा कर दिया गया था।
केंद्र ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या करने वाले दोषियों को छूट देने का आदेश मामले में एक आवश्यक पक्षकार होने के बावजूद उसे सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए बिना पारित किया गया। सरकार ने कथित प्रक्रियात्मक चूक को उजागर करते हुए कहा कि छूट की मांग करने वाले दोषियों ने औपचारिक रूप से केंद्र को एक पक्ष के रूप में शामिल नहीं किया, जिसके परिणामस्वरूप मामले में उसकी गैर-भागीदारी हुई।