कोविड वैक्सीन से होने वाली मौत पर हर्जाना देने के लिए हम बाध्य नहीं : सुप्रीम कोर्ट में केंद्र का सरकार हलफनामा

केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में सुप्रीम कोर्ट से कहा कि कोविड वैक्सीन से होने वाली मौतों के लिए उसे जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। केंद्र का जवाब उस याचिका पर था जिसमें वैक्सीन लेने के बाद दो लड़कियों की मौत हो गई थी। केंद्र ने अपने जवाब में कहा कि वैक्सिनेशन प्रोग्राम के तहत लगाए जा रहे टीके थर्ड पार्टी ने तैयार किए हैं। हमारे अलावा दूसरे देशों ने भी इसका रेगुलेटरी रिव्यू किया है।

सरकार का कहना था कि एक-दो मौतों के लिए उसे जिम्मेदार ठहराना कानूनी तौर पर जायज नहीं है। सरकार का कहना था कि ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है कि जो ये साबित करे कि इस तरह की मौतों के लिए वो जिम्मेदार है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने हलफनामे में कहा कि वैक्सीन लेने की कोई कानूनी बाध्यता नहीं है। कोई भी इसे अपनी इच्छा से ही लेता है।

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