चंडीगढ़, 30 दिसंबर- हरियाणा सरकार ने सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 के तहत रोजगार विभाग द्वारा नागरिकों को प्रदान की जाने वाली 10 सेवाओं के लिए निर्धारित समय सीमा और अपीलीय प्राधिकरणों को अधिसूचित किया है।
इस संबंध में जानकारी देते हुए मुख्य सचिव श्री संजीव कौशल ने बताया कि सक्षम योजना के लिए पंजीकरण के लिए 15 दिन की समय सीमा, रोजगार इच्छुक हेतू पंजीकरण के लिए एक मास की समय सीमा, एक परिवार एक रोजगार योजना के अधीन पंजीकरण के लिए 15 दिन की समय सीमा, योग्यता तथा अन्य संबंधित प्रमाण पत्रों का शामिल के लिए 15 दिन की समय सीमा, पंजीकरण नवीकरण करवाने तथा नवीनीकरण करवाने हेतू दो मास की ग्रेस अवधि के लिए 15 दिन की समय, राज्य के भीतर एक रोजगार कार्यालय से दूसरे रोजगार कार्यालय में पंजीकरण का स्थानातंरण के लिए 15 दिन की समय सीमा, दो मास के विलंब पश्चात नवीनीकरण में छूट के लिए 45 दिन की समय सीमा, साक्षात्कार के लिए सभी पात्र आवेदकों को मुफत यात्रा वाउचर उपलब्ध करवाने के लिए 01 दिन की समय सीमा, बेरोजगारी भत्ता के लिए तीन मास की समय सीमा तथा रोजगार कार्यालय में नियोजकों का पंजीकरण के लिए 15 दिन की समय सीमा निर्धारित की है।