चंडीगढ़, 4 जनवरी –हरियाणा सरकार ने निर्णय लिया है कि राज्य या केंद्रीय अधिनियम के तहत स्थापित किसी भी वैधानिक विश्वविद्यालय द्वारा दी गई बैचलर ऑफ वोकेशनल (बी.वॉक) डिग्री को रोजगार के उद्देश्यों के लिए किसी अन्य तीन वर्षीय स्नातक डिग्री के समकक्ष माना जाएगा, जहां रोजगार के लिए किसी भी विषय में ‘स्नातक डिग्री’ की पात्रता की शर्त हो।
मुख्य सचिव श्री संजीव कौशल ने जानकारी देते हुए बताया कि रोजगार के लिए बी.वॉक को किसी अन्य तीन वर्षीय स्नातक डिग्री के समकक्ष मानने हेतू स्पष्टीकरण के संबंध में यह मामला राज्य सरकार के विचाराधीन था। हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद ने सिफारिश की थी कि बी. वॉक डिग्री को अन्य स्नातक डिग्री के समकक्ष माना जाए। इसके अलावा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भी अनुरोध किया कि यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 22 (3) के तहत यूजीसी द्वारा निर्दिष्ट तथा 19 जनवरी, 2013 को भारत के आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित बैचलर ऑफ वोकेशनल (बी. वॉक), एक स्नातक स्तर की डिग्री को संघ, राज्य लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग या अन्य ऐसे निकायों द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अन्य स्नातक डिग्री, जहां पात्रता मानदंड “किसी भी विषय में स्नातक डिग्री” हो, के समकक्ष के रूप में मान्यता दी जाए।
श्री कौशल ने बताया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद की सिफारिश के अनुसरण में राज्य सरकार ने अब यह निर्णय लिया है। इस संबंध में सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्क्षों , बोर्डों, निगमों के प्रबंध निदेशकों, मुख्य प्रशासकों, मण्डल आयुक्तों, जिला उपायुक्तों तथा पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार को पत्र लिख कर इन निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है।