झारखंड : पूर्वी सिंहभूम जिला के जमशेदपुर व्यवहार न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डंडा अधिकारी निशांत कुमार की अदालत ने शिकायतवाद पर संज्ञान लेते हुए सहारा इंडिया के एमडी सुब्रत राय सहारा, स्थानीय प्रबंधक राजीव कुमार राजू, संजय कुमार साहू और लालजी प्रसाद यादव के विरुद्ध संज्ञान लिया है ।साथी ही आगामी मार्च तक न्यायालय में उपस्थित होने का आदेश देते हुए समन जारी किया है।
जानकारी के अनुसार अधिवक्ता बृजेश कुमार जयसवाल ने किसको बताया है कि बागबेड़ा थाना क्षेत्र गाढाबासा निवासी मंतोष कुमार बाघ ने सहारा इंडिया में 23000 रुपए फिक्स डिपॉजिट वर्ष 2013 में किया था। उक्त रुपया की मैच्योरिटी होने पर उन्हें 73125 रुपए मिलने थे, लेकिन रुपया देने में सहारा इंडिया कंपनी आनाकानी करने लगा। इसके बाद उनके क्लाइंट ने रुपया वापसी के लिए कोर्ट के माध्यम से सहारा इंडिया को नोटिस दी। साथ ही रुपया भुगतान करने का आग्रह किया। इसके बावजूद भी रुपया नहीं मिल पाए। तब उन्होंने सहारा इंडिया के एमडी जमशेदपुर शाखा के पदाधिकारियों के विरुद्ध न्यायालय में कोर्ट कंप्लेंट केस की दाखिल कराई। इससे न्यायालय ने सुनवाई करते हुए सभी आरोपियों के विरुद्ध धारा 223, 341 ,406 और 34 के तहत संज्ञान लिया। न्यायालय ने सुनवाई के दौरान सहारा इंडिया के उक्त सभी अधिकारियों के विरुद्ध कोर्ट में शरीर मार्च में उपस्थित होकर अपने पक्ष रखने का निर्देश दिया है।