झारखंड की राजधानी में दंगा भड़काने वाले ग्यारह पर चलेगा मुकदमा

झारखंड : राजधानी रांची में भाजपा से निलंबित नेत्री नूपुर शर्मा की विवादित टिप्पणी के विरोध में रांची में गत वर्ष दस जून 2022 को भड़की उपद्रव व हिंसा मामले में जांच के दौरान सामने आए 11 आरोपितों पर धार्मिक उन्माद फैलाने व दंगा भड़काने से संबंधित धाराओं में मुकदमा चलेगा। रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने राज्य सरकार के गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग से अनुमति मांगी है। यह अनुमति रांची के डेलीमार्केट थाने में दर्ज कांड संख्या 17/22 में मांगी गई है, जिसकी जांच सीआइडी कर रही है।

इनके विरुद्ध मांगी गई है मुकदमा चलाने की अनुमति
मोहम्मद साबिर अंसारी (इस्लाम नगर, पत्थलकुदवा चौक, थाना लोअर बाजार, जिला रांची), मोहम्मद सरफराज (बालूमाथ, थाना बालूमाथ, जिला लातेहार), मोहम्मद तबारक कुरैशी (गुदढ़ी चौक, इमारत सरिया गली, थाना लोअर बाजार, जिला रांची), मोहम्मद शहबाज (साउथ स्ट्रीट, कुर्बान चौक, थाना हिंदपीढ़ी, रांची), मोहम्मद उस्मान उर्फ करण कच्छप (पत्थलकुदवा, इस्लाम नगर, थाना लोअर बाजार, जिला रांची), मोहम्मद अफसर (कलाल टोली, थाना लोअर बाजार, जिला रांची), मोहम्मद अरमान हुसैन (अप्राथमिकी अभियुक्त, निजाम नगर, थाना हिंदपीढ़ी, रांची), मोहम्मद रमजान (निजाम नगर, हिंदपीढ़ी, रांची), मोहम्मद अमजद (हिंदपीढ़ी, गोपाल गली वंशी चौक के नजदीग, थाना हिंदपीढ़ी, रांची), मोहम्मद माज (नेजाम नगर, मोती मस्जिद, जावेद स्ट्रीट के पास, थाना हिंदपीढ़ी, रांची) व मोहम्मद इरफान अंसारी उर्फ इरफान उर्फ जुबेर आलम (इरगु पहाड़ी टोला, थाना सुखदेवनगर, रांची)। सभी आरोपी एक विशेष समुदाय से संबंध रखते हैं। ये सभी जुम्मा के दौरान भाजपा नेत्री नूपुर शर्मा के बयान से आहत होकर उपद्रव शुरू किया था। उस दौरान पुलिस पर जमकर पथराव और गोली भी चलाई गई थी। जवाब में पुलिस ने लाठीचार्ज और आंसू गैस भी दागे थे । उसके बाद राज्य सरकार ने पूरे मामले को सीआईडी से जांच कराई थी। जिसके आधार पर उक्त सभी आरोपियों की पहचान की गई। इसके लिए विभिन्न सीसीटीवी के फुटेज, अखबार के समाचार के कटिंग के सहारे इनकी पहचान की गई है।

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