झारखंड की राजधानी रांची में ध्वनि प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए अधिसूचना जारी

*आइए जानते हैं किन क्षेत्रों में ध्वनि प्रदूषण पर रोक

*ध्वनि प्रदूषण का उल्लंघन करने वाले पर होगी कानूनी कार्रवाई

झारखंड : राज्य सरकार ने विभिन्न तरह के प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए पहल शुरू कर दी है। जिसके तहत राजधानी रांची के विभिन्न क्षेत्रों में ध्वनि प्रदूषण वायु , वायू प्रदूषण से बचाने के लिए एक अध्यादेश जारी की है । आइए जानते हैं वह कौन क्षेत्र है। अगर इन क्षेत्रों में सरकार के आदेशों का अनदेखा किया जाएगा, तो कानूनी कार्रवाई के दायरे में आएंगे लोगों ।उन पर कार्रवाई होना तय है।
औद्योगिक कार्यकलापों, निर्माण कार्यकलापों, जेनरेटर सेटों, लाउड स्पीकरों, सार्वजनिक संबोधन प्रणालियों, म्यूजिक सिस्टम, वाहनों के हॉनों एवं अन्य यांत्रिक उपकरणों के कारण सार्वजनिक स्थलों पर बढ़ता परिवेशीय शोर अस्पतालों, शिक्षण संस्थानों एवं न्यायालयों एवं अन्य स्थलों में व्यवधान उत्पन्न करता है तथा मानव स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डालता है। फलस्वरूप वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा परिवेशीय शोर की गुणवत्ता को नियंत्रण में रखे जाने के निमित्त ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम 2000 के नियम 3 (2) एवं 3 (5) के तहत निम्नांकित क्षेत्रों में ध्वनि उत्सर्जन का मानक निम्नप्रकार निर्धारित किया गया है :-

1- वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा जारी अधिसूचना संख्या-07/पर्याo प्रदू० (वाद)-18/2019-3223/व०प० दिनांक- 21.08.2019 एवं अधिसूचना संख्या-07/ पर्या० प्रदू (वाद)-18/2019 476 / व०प० दिनांक 07.02.2020 के द्वारा ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम 2000 के नियम 3 (2) एवं नियम 3 ( 5 ) के तहत माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, राँची एवं जिला व्यवहार न्यायालय, राँची तथा अनुमंडल व्यवहार न्यायालय, राँची के परिसर से 100 (एक सौ) मीटर की दूरी के अन्दर पड़ने वाले क्षेत्र को Silence Area/ Zone घोषित किया गया है एवं Silence Zone में ध्वनि उत्सर्जन का मानक प्रातः 06.00 AM से रात्रि 10.00 PM तक 50 dB (A) leg निर्धारित किया गया है एवं रात्रि 10.00 P.M. से प्रातः 6.00AM तक 40 dB (A) leq निर्धारित किया गया है।

वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा जारी अधिसूचना संख्या – 07/पर्या0 प्रदू० (वाद)-18/2019-4081 / व०प० दिनांक 22.10.2019 के द्वारा ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम 2000 के नियम 3 (2) एवं नियम 3 (5) के तहत राँची विश्वविद्यालय, राँची, डॉ० श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय, राँची, निर्मला कॉलेज, राँची, योगदा सत्संग महाविद्यालय, धुर्वा, राँची एवं बी०आई०टी०मेसरा, राँची के परिसर को Silence Area / Zone घोषित किया गया है एवं Silence Zone में ध्वनि उत्सर्जन का मानक प्रातः 06.00 AM से रात्रि 10.00 P.M तक 50 dB (A) leg निर्धारित किया गया है एवं रात्रि 10.00 PM से प्रातः 06.00AM तक 40 dB (A) leg निर्धारित किया गया है।

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा जारी अधिसूचना संख्या – 07/पर्या० प्रदू० (वाद)-18/2019-4309 / व०प० दिनांक- 13.11.2019 एवं अधिसूचना संख्या – 07/पर्या0 प्रदू० (वाद)-18/2019-477/ व0प0 दिनांक 07.02.2020 के द्वारा ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम 2000 के नियम 3 (2) एवं नियम 3 (6) के तहत राँची जिला के सदर अनुमंडल अन्तर्गत जसलोक अस्पताल, आई०टी०आई० बस स्टैण्ड, डेहल, राँची, रानी चिल्ड्रेन अस्पताल करमटोली बरियातु रोड राँची, इम्पलाईज स्टेट इंश्योरेन्स कॉरपोरेशन मॉडल हॉस्पिटल नामकुम, राँची, इस्पात हॉस्पिटल, मेकॉन लि० डोरण्डा, रॉची, हिल व्यू हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर, बरियातु, रॉची, सेन्टाविटा हॉस्पिटल फिरायालाल चौक, राँची, कॉन्सटेन्ट लिवेन्स हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर, माण्डर, रॉची, संत बरनाबास अस्पताल, चर्च रोड, राँची, देवकमल हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर, आई० टी० आई० बस स्टैण्ड, बजरा रॉची, माँ रामप्यारी सुपर स्पेसियालिटी हॉस्पिटल, मोराबादी, रांची, श्री जगन्नाथ हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च हॉस्पिटल, रेडियम रोड, रॉची, ऑर्किड मेडिकल सेन्टर प्रा० लि०, लालपुर राँची, राम कृष्णा मिशन टी० बी०, सेनोटोरियम तुपुदाना, राँची, कांके जेनरल हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर प्रा० लि० कांके, आलम हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर बरियातु, राँची सेवेन एवेनटिस्ट हॉस्पिटल, बरियातु राँची, गुरुनानक हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर, स्टेशन रोड, रॉची, मेदांता अब्दुर रज्जाक अंसारी मेमोरियल वीवर्स हॉस्पिटल, इरबा, रॉची, राज अस्पताल, मेन रोड, रॉची, नागरमल मोदी सेवा सदन, अपर बाजार, रॉची, भगवान महावीर मेडिका सुपर स्पेसियलिटी हॉस्पिटल, बुटी मोड़, रॉची, रिम्स, राँची, रिनपास कांके, रॉची, सेन्ट्रल इंस्टिच्यूट ऑफ साइकेट्री, कांके एवं सेन्ट्रल कोल फिल्ड लि० हॉस्पिटल गांधीनगर रॉची, अंजुमन इस्लामिया हॉस्पिटल, Asclepius सेन्टर फॉर मेडिकल साईन्स, सिटी ट्रस्ट हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर Curie अब्दुर रज्जाक अंसारी कैंसर इंस्टीच्यूट, गुलमोहर हॉस्पिटल, हेल्थ पोईन्ट हॉस्पिटल, लाईफ केयर हॉस्पिटल, माँ राम प्यारी ऑर्थो हॉस्पिटल रिसर्च सेन्टर प्रा० लि0, माना देवी लक्ष्मण मेमोरियल हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर, नेत्रधाम हॉस्पिटल, प्रभावती हॉस्पिटल, रानी हॉस्पिटल, रिंची हॉस्पिटल, आर०पी०एस० हॉस्पिटल, सिंहपुर नर्सिंग होम, दि 7 पालम्स हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर एवं दि विनायका हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर कुल 42 अस्पतालों के परिसर से 100 (एक सौ मीटर की दूरी के अन्दर पड़ने वाले क्षेत्र को Silence Area/Zone घोषित किया गया है एवं Silence Zone में ध्वनि उत्सर्जन का मानक प्रातः 06.00 AM से रात्रि 10.00 PM तक 50 dB (A) leq निर्धारित किया गया है एवं रात्रि 10.00 PM से प्रातः 06.00 AM तक 40 dB (A) leq निर्धारित किया गया है।

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा जारी अधिसूचना संख्या-07 / पर्या० प्रदू० (वाद)-18/2019-4310 / व०प० दिनांक- 13.11.2019 के द्वारा ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम 2000 के नियम 3 (2) के तहत झारखण्ड विधानसभा, रांची, प्रोजेक्ट बिल्डिंग, रॉची, नेपाल हाउस सचिवालय, राँची के परिसर को Silence Area/ Zone घोषित किया गया है एवं Silence Zone में ध्वनि उत्सर्जन का मानक प्रातः 06.00 AM से रात्रि 10.00 PM तक 50 dB (A) leg निर्धारित किया गया है एवं रात्रि 10.00 PM से प्रातः 08.00AM तक 40 dB (A) leg निर्धारित किया गया है।

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा जारी अधिसूचना संख्या-07 / पर्या0 प्रदू० (वाद)-18/2019-4311 / व0प0 दिनांक-13.11.2019 के द्वारा ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम 2000 के नियम 3 (2) के तहत झारखण्ड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार रियाडा भवन, नामकुम औद्योगिक क्षेत्र राँची के सदर अनुमंडल अन्तर्गत पड़ने वाले तुपुदाना औद्योगिक क्षेत्र, रॉची, नामकुम अंचल, नामकुम औद्योगिक क्षेत्र, रॉची, अरगोड़ा अंचल, टाटीसिलवे औद्योगिक क्षेत्र प्रक्रम-1, नामकुम अंचल, टाटीसिलवे औद्योगिक क्षेत्र प्रक्रम-2, नामकुम अंचल, सरवल औद्योगिक क्षेत्र, नामकुम अंचल, कोकर औद्योगिक क्षेत्र रॉची, बड़गांई अंचल, गेतलसुद औद्योगिक क्षेत्र, राँची, अनगड़ा अंचल, चकमे औद्योगिक क्षेत्र, बुढ़मू अंचल, होटवार औद्योगिक क्षेत्र, राँची, बड़गांई अंचल, बरहे औद्योगिक क्षेत्र, चान्हों अंचल, साहेर औद्योगिक क्षेत्र, नगड़ी अंचल, चापावार औद्योगिक क्षेत्र, ओरमांझी अंचल, दरदाग एवं चकला औद्योगिक क्षेत्र, ओरमांझी अंचल, कुल्ही औद्योगिक क्षेत्र, ओरमांझी अंचल, सिल्क पार्क ईरबा औद्योगिक क्षेत्र, ओरमांझी अंचल विभिन्न प्रक्षेत्रों में स्थित पुराने एवं नये कुल 15 औद्योगिक क्षेत्रों को औद्योगिक क्षेत्र घोषित किया गया है। औद्योगिक क्षेत्र में ध्वनि उत्सर्जन के लिए ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम, 2000 के अन्तर्गत ध्वनि उत्सर्जन का मानक प्रातः 08.00 AM से रात्रि 10.00 PM तक 75 dB (A) leg निर्धारित किया गया है एवं रात्रि 10.00 PM से प्रातः 06.00AM तक 70 dB (A) leg निर्धारित किया गया है।

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा जारी अधिसूचना संख्या-07 / पर्या0 प्रदू० (वाद)-18/2019-4312 / व0प0 दिनांक- 13.11.2019 के द्वारा ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम 2000 के नियम 3 (2) के तहत अशोक नगर, सी०एम०पी०डी०आई० कॉलोनी, कांके रोड, मेकॉन कॉलोनी, श्यामली, ओरडा, रांची, एच०ई०सी० रेसिडेन्सियल कॉलोनी, धुर्वा, राँची एवं सी०सी०एल० कॉलोनी, गांधीनगर, कांके रोड, रांची के क्षेत्र को आवासीय क्षेत्र (Residential Area) घोषित किया गया है। आवासीय क्षेत्र में ध्वनि उत्सर्जन का मानक प्रातः 06.00 A.M से रात्रि 10.00 PM तक 56 dB (A) leg निर्धारित किया गया है एवं रात्रि 10.00 PM से प्रातः 06.00AM तक 45 dB (A) leg निर्धारित किया गया है।

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा जारी अधिसूचना संख्या-07 / पर्याo प्रदू० (वाद)-18/2019-478 / व0प0 दिनांक 07.02.2020 के द्वारा ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम 2000 के नियम 3 (2) के तहत झारखण्ड क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1981 में घोषित राँची Master Plan 2037 में अधिसूचित आवासीय, वाणिज्यक एवं औद्योगिक क्षेत्रों को क्रमशः आवासीय, वाणिज्यिक एवं औद्योगिक क्षेत्र घोषित किया गया है।

औद्योगिक क्षेत्र में ध्वनि उत्सर्जन के लिए ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम, 2000 के अन्तर्गत ध्वनि उत्सर्जन का मानक प्रातः 06.00 AM से रात्रि 10.00 PM तक 75 dB (A) leg निर्धारित किया गया है एवं रात्रि 10.00 PM से प्रातः 06.00AM तक 70 dB (A) leg निर्धारित किया गया है। व्यवसायिक क्षेत्र में ध्वनि उत्सर्जन के लिए ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम, 2000 के अन्तर्गत ध्वनि उत्सर्जन का मानक प्रातः 06.00 AM से रात्रि 10.00 PM तक 85 dB (A) leg निर्धारित किया गया है एवं रात्रि 10:00 PM से प्रातः 06.00AM तक 56 dB (A) leg निर्धारित किया गया है। आवासीय क्षेत्र में ध्वनि उत्सर्जन के लिए ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम, 2000 के अन्तर्गत ध्वनि उत्सर्जन का मानक प्रातः 06.00 AM से रात्रि 10.00 PM तक 55 dB (A) leg निर्धारित किया गया है एवं रात्रि 10.00 PM से प्रातः 06.00AM तक 45 dB (A) leg निर्धारित किया गया है।

उक्त अधिसूचना के आलोक में माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, राँची एवं जिला व्यवहार न्यायालय, राँची तथा अनुमण्डल व्यवहार न्यायालय, राँची के परिसर की 100 मीटर की दूरी के अन्दर पड़ने वाले क्षेत्र में परिवेशीय शोर उत्सर्जन की निर्धारित गुणवत्ता मानक, उपरोक्त 05 शैक्षणिक संस्थाओं, उपरोक्त 42 अस्पतालों, झारखण्ड विधानसभा, रॉची, प्रोजेक्ट बिल्डिंग रॉची, नेपाल हाउस सचिवालय, रॉची परिसर क्षेत्र का मानक प्रातः 06.00 AM से रात्रि 10.00 PM तक 50 dB (A) leg निर्धारित किया गया है एवं रात्रि 10.00 PM से प्रातः 08.00 AM तक 40 dB (A) leg रहेगा। इसके अतिरिक्त औद्योगिक क्षेत्र में ध्वनि उत्सर्जन के लिए ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम, 2000 के अन्तर्गत ध्वनि उत्सर्जन का मानक प्रातः 08.00 AM से रात्रि 10.00 P.M तक 75 dB (A) leg रहेगा एवं रात्रि 10.00 PM से प्रातः 06.00 AM तक 70 dB (A) leq रहेगा। व्यवसायिक क्षेत्र में ध्वनि उत्सर्जन के लिए ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम, 2000 के अन्तर्गत ध्वनि उत्सर्जन का मानक प्रातः 06.00 AM से रात्रि 10.00 PM तक 65 dB (A) leg रहेगा एवं रात्रि 10.00 PM से प्रातः 06.00AM तक 65 dB (A) leg रहेगा। आवासीय क्षेत्र में ध्वनि उत्सर्जन के लिए ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम, 2000 के अन्तर्गत ध्वनि उत्सर्जन का मानक प्रातः 06.00 AM से रात्रि 10.00 PM तक 65 dB (A) leg रहेगा एवं रात्रि 10.00 PM से प्रातः 06.00AM तक 45 dB (A) leg रहेगा। आवासीय क्षेत्र अशोक नगर, सी०एम०पी०डी०आई० कॉलोनी कांके रोड, मेकॉन कॉलोनी, श्यामली, डोरण्डा, रांची, एच०ई०सी० रेसिडेन्सियल कॉलोनी, धुर्वा, रॉची एवं सी०सी०एल० कॉलोनी, गांधीनगर कांके रोड, राँची में ध्वनि उत्सर्जन का मानक प्रातः 06.00 AM से रात्रि 10.00 PM तक 55 dB (A) leg रहेगा एवं रात्रि 10.00 PM से प्रात: 06.00 AM तक 45 dB (A) leg रहेगा। साथ ही उपरोक्त 15 औद्योगिक क्षेत्रों में ध्वनि उत्सर्जन का मानक प्रातः 06.00 AM से रात्रि 10.00 PM तक 75 dB (A) leq रहेगा एवं रात्रि 10.00 PM से प्रातः 08.00AM तक 70 dB (A) leg रहेगा।

ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम, 2000 के तहत परिवेशीय वायु की गुणवत्ता को नियंत्रण में रखे जाने हेतु ध्वनि उत्सर्जन के अन्तर्गत निर्धारित उपरोक्त मानकों का उल्लंघन आये दिन संज्ञान में आता है। इससे मानव स्वास्थ्य एवं अन्य कार्यकलापों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम, 2000 के तहत परिवेशीय वायु की गुणवत्ता को नियंत्रण में रखे जाने हेतु ध्वनि उत्सर्जन के अन्तर्गत निर्धारित उपरोक्त मानकों का उल्लंघन भी संभाव्य है, जिससे विधि-व्यवस्था एवं शान्ति भंग होने की समस्या हो सकती है। विधि-व्यवस्था एवं शान्ति कायम रखने के निमित्त निरोधात्मक कार्रवाई आवश्यक प्रतीत होता है।

इसे देखते हुए अनुमंडल दंडाधिकारी, सदर, रांची द्वारा दं० प्र० सं० की धारा 144 के अंतर्गत प्रदत्त शाक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त क्षेत्रों में निम्न प्रकार से निषेधाज्ञा जारी की गयी है-

यह निषेधाज्ञा दिनांक 06.02.2023 के अपराह्न 8.00 बजे से अगले 60 दिनों के लिए निम्नलिखित बिन्दुओं पर लागू रहेगा।

1- वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा निर्गत उपरिवर्णित अधिसूचनाओं में उल्लेखित परिवेशीय वायु की गुणवत्ता को नियंत्रण में रखे जाने हेतु ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम, 2000 के अन्तर्गत ध्वनि उत्सर्जन का निर्धारित मानकों का उल्लंघन नहीं जायेगा।

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