झारखंड: चाईबासा के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विश्वानाथ शुक्ला की अदालत ने बुधवार को पति, पत्नी और पुत्री की हत्या में पांच दोषियों को फांसी की सजा सुनाई। उन्हें फांसी की सजा के साथ एक लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। सजा पाने वालों में बंदगांव थाना के पोडोगेर गांव निवासी इलियास डहांगा उर्फ बांका, दाउद डहांगा, इलियास डहांगा, केमबा डहोगा उर्फ बिलली और मारकस डहांगा शामिल हैं।
इन लोगों के खिलाफ बंदगांव थाना प्रभारी सुबोध सिंह ने 10 नवम्बर, 2021 को मामला दर्ज किया था। बसंती डहांगा ने नौ नवंबर को थाना में लिखित आवेदन दिया था कि उसके पिता सलीम डहांगा, मां बेलानी डहांगा और छोटी बहन रहिल डहांगा कई दिनों से लापता हैं। छानबीन के दौरान पता चला कि गांव के इलियास डहांगा, दाउद डहांगा, इलियास डहोगा, केमबा डहांगा और मारकस डहांगा ने साथियों के साथ मिलकर तीनों की हत्या की है। सजा पाए सभी दोषियों पर आरोप था की मृतक तंत्र मंत्र करते हैं और जादू टोना करते हैं। साथ ही हत्यारों का मृतक के भूमि पर भी कब्जा जमाने की नीयत थी जिसके कारण उनकी हत्या के बाद साक्ष्य छूपाने के लिए सभी शवों को नदी तट पर गाड दिया गया था।