नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट से सहारा के निवेशकों को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में बताया है कि सहारा-सेबी के 24 हजार करोड़ रुपये के फंड में से 5000 करोड़ रुपये का फंड आवंटित किया जाए, ताकि सहारा के निराश निवेशकों को उनका फंड वापस किया जा सके।
जानकारी के अनुसार सेबी सहारा विवाद के 24000 करोड़ रुपये के फंड पर केंद्र की याचिका को मंजूरी दे दी है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी कि सहारा-सेबी के 24 हजार करोड़ रुपये के फंड में से 5000 करोड़ रुपये का फंड आवंटित किया जाए, ताकि सहारा के निराश निवेशकों को उनका फंड वापस किया जा सके। गौरतलब है कि सहारा का ये विवाद साल 2009 का है। सहारा की दो कंपनियां सहारा हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड और सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन से जुड़े विवाद की शुरुआत उस वक्त हुई जब कंपनी ने अपना IPO लाने की पेशकश की। आईपीओ के आते ही सहारा की पोल खुलने लगी। सहारा ने गलत तरीके से निवेशकों से 24000 करोड़ की रकम जुटाई थी, जो सेबी के सामने आ गई। सेबी ने सहारा में कई अनियमितता पाई, जिसकी जांच जब हुई तो बड़ा स्कैम सामने आया। सेबी ने सहारा को निवेशकों को उनका पैसा ब्याज समेत लौटाने का आदेश दिया। बाद में मामला उलझता चला गया और आज भी सहारा के लाखों निवेशक अपने फंड का इंतजार कर रहे हैं। गौरतलब हो कि सहारा से जुड़े और निवेश को के रुपए फंस जाने से उनमें निराशा थी। वही सहारा के लिए काम कर रहे अनेक एजेंटों के साथ निवेशकों ने मार पिटाई भी की थी।इस संबंध में अनेक जगह में मुकदमे भी दर्ज किए गए हैं। सभी यह मानकर चल रहे थे कि सहारा में किया गया निवेश उनका डूब चुका है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के नए आदेश के बाद पुनः निवेशकों में उत्साह देखा जा रहा है।