झारखंड: पूर्वी सिंहभूम जिला के जमशेदपुर स्थित कदमा थाना अंतर्गत तिस्ता रोड स्थित क्वार्टर नंबर 97/99 निवासी बीना कुमारी, दीया कुमारी, सांधी कुमारी और रिंकी घोष की हत्या करने के मामले में ए़डीजे 4 राजेंद्र कुमार सिन्हा की अदालत ने दोषी दीपक कुमार को फांसी की सजा सुनाई है। मामले में कुल 25 लोगों की गवाही हुई है।
वही शनिवार को अदालत ने उसे आईपीसी की धारा 302, 307, 379, 201 और 376(1) के तहत दोषी पाया था। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अधिवक्ता जॉली दास, कार्तिक डे, हरविलास दास, दिलीप गोराई और जयंत कुमार ने बहस की थी। मामले में कुल 25 लोगों की गवाही हुई थी। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक राजीव कुमार ने पैरवी की।
दो बेटी, पत्नी और ट्यूशन टीचर की कर दी थी हत्या
12 अप्रैल 2021 को कदमा थाना अंतर्गत तीस्ता रोड स्थित क्वार्टर नंबर 97,99 में दीपक ने अपनी पत्नी, दो बच्ची और ट्यूशन टीचर की हत्या कर दी थी। ट्यूशन टीचर की हत्या करने के बाद उसने दुष्कर्म भी किया था।घटना को अंजाम देने के बाद उसे अपने साथी प्रभु के साला अंकित पर भी हमला किया। घटना को अंजाम देने के बाद वह अपनी बुलेट से राउरकेला गया था जहां से कैब बुक कर वह धनबाद पहुंच गया था। यहां से पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी की थी।