झारखंड का चर्चित मिड डे मील घोटाले के मामले में मुख्य आरोपी संजय तिवारी, एसबीआई हटिया ब्रांच के मैनेजर अजय उरांव और राजू वर्मा सहित तीन के खिलाफ बुधवार को आरोप पत्र गठित कर दिया गया। सौ करोड़ रुपये के घोटाले के मामले में सीबीआई के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत ने संजय तिवारी सहित अन्य आरोपितों के खिलाफ लगे आरोपों को जब न्यायालय में पढ़कर सुनाया तो आरोपितों ने उसे गलत बताया। संजय तिवारी एवं अन्य की ओर से अधिवक्ता अनिल कुमार सिंह ने पैरवी की। सीबीआई ने मिड डे मील घोटाले को लेकर अगस्त 2017 में संजय तिवारी, एसबीआई हटिया ब्रांच के मैनेजर अजय उरांव सहित तीन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की थी। इधर, वर्ष 2021 में ईडी ने कांड दर्ज कर केस को टेकओवर किया एवं मनी लॉन्ड्रिंग के तहत मामले की जांच जारी है। इससे पहले 24 अप्रैल को संजय की डिस्चार्ज याचिका को सीबीआई कोर्ट ने खारिज कर दिया था। उल्लेखनीय है कि सीबीआई ने मिड डे मील घोटाले को लेकर अगस्त 2017 में संजय तिवारी, एसबीआई हटिया ब्रांच के मैनेजर अजय उरांव सहित तीन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की थी।