आरबीआई ने 2000 रुपये का नोट प्रचलन से किया बाहर

Published Date: 19-05-2023

30 सितंबर तक बैंक में जमा करा सकेंगे

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने शुक्रवार को जानकारी दी की 2000 के नोटों को प्रचलन से बाहर किए जाने की सूचना दी। फिलहाल लीगल टेंडर बने रहेंगे और 30 सितंबर तक बैंक को लौटाने होंगे। बैंक में एक बार में 20 हजार यानी 2000 के 10 नोट तक बदलकर उनकी जगह छोटे नोट लिए जा सकेंगे।

केंद्रीय बैंक ने कहा कि, “2000 रुपये के नोट प्रचलन से हटा रहा है और लोग यह नोट 30 सितंबर तक बदल सकते है। आरबीआर्इ के 19 क्षेत्रीय कार्यालय 23 मई से कम मूल्यवर्ग के नोटों के साथ बदलने के लिए 2000 रुपये के नोट लेना शुरू करेंगे।”

आरबीआई ने आगे कहा कि, “परिचालन सुविधा सुनिश्चित करने और बैंक शाखाओं की नियमित गतिविधियों में व्यवधान से बचने के लिए 23 मई 2023 से किसी भी बैंक में 2000 रुपये के बैंक नोटों को अन्य मूल्यवर्ग के बैंक नोटों में एक बार में 20 हजार की सीमा तक बदला जा सकता है। ”

आपको बता दें, 8 नवंबर 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रातों रात 1000 और 500 रुपये के नोटों को बंद किए जाने के बाद रिजर्व बैंक ने 2000 रुपये के नोट की छपाई शुरू की थी और नए मूल्यवर्ग का नोट बाजार में आया था।

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