ज्ञानवापी मस्जिद मामलें से जुड़े श्रृंगार गौरी कैसे में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को फैसला सुनाते हुए अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें मस्जिद परिसर के अंदर पूजा करने के आधिकार की मांग वाली 5 हिंदू महिलाओं के मुकदमे की सुनवाई को चुनौती दी गई थी।
बता दें, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी कोर्ट के 12 सितंबर 2022 के फैसले को कायम रखा है। हाईकोर्ट ने वाराणसी के ज्ञानवापी स्थित श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा के आधिकार मामले में दोनो पक्षों की लंबी बहस के बाद इलाहाबाद कोर्ट ने फैसले को 23 दिसंबर 2023 के लिए सुरक्षित रख लिया था।
ये आदेश जस्टिस जेजे मुनीर ने अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी, वाराणसी की ओर से दाखिल पुनरिक्षण याचिका पर दिया था।
आपको बता दें, राखी सिंह और 9 अन्य महिलाओं ने पूजा के आधिकार को लेकर वाराणसी की जिला अदालत में सिविल वाद दायर किया था।
वहीं इस मुकदमे में अपनी आपत्ति खारिज होने के खिलाफ़ मस्जिद की इंतजाम कमेटी ने हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। और मुस्लिम पक्ष ने दलील दी है कि 1991 के प्लेसेस ऑफ वरशिप एक्ट तहत सिविल और 1995 के सेंट्रल वक्फ एक्ट के तहत सिविल वाद पोषणीय नहीं है। जिला जज द्वारा दिए गए इस फैसले को मस्जिद कमेटी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।