9 मई की हिंसा के दौरान आगजनी से जुड़े दो मामले
लाहौर : लाहौर में एक आतंकवाद-निरोधक अदालत (एटीसी) ने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और पार्टी के अन्य नेताओं के खिलाफ गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। जियो न्यूज के मुताबिक, एटीएस ने मंगलवार को पूर्व प्रधानमंत्री खान और पार्टी के अन्य नेताओं के खिलाफ गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। पीटीआई नेताओं में हम्माद अजहर, मियां असलम इकबाल और अन्य नेता शामिल हैं।
प्राप्त जानकारी के मुताबिक लाहौर की आतंकवाद निरोधक अदालत के न्यायाधीश अभेर गुल खान ने कल आगजनी के दो मामलों में पीटीआई के अध्यक्ष इमरान खान और उनकी पार्टी के छह अन्य नेताओं की गिरफ्तारी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। पुलिस इमरान को गिरफ्तार कर इन मामलों में अदालत में पेश कर सकती है।खान और उनकी पार्टी के अन्य नेताओं के खिलाफ जांच अधिकारी के अनुरोध पर अदालत ने गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया है।
एटीसी ने नौ मई की हिंसा के दौरान आगजनी से जुड़े दो मामलों में पूर्व प्रधानमंत्री खान के खिलाफ गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। भ्रष्टाचार के मामले में उनकी गिरफ्तारी के बाद नौ मई को हिंसा भड़की थी। लाहौर पुलिस ने श्री खान और पीटीआई के अन्य नेताओं के खिलाफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) के पार्टी कार्यालय और कंटेनर पर हमला करने के लिए आरोपियों के खिलाफ नसीराबाद और लाहौर के मॉडल टाउन पुलिस थानों में 10 मई को दो प्राथमिकियां दर्ज की गयी थी।
पिछले साल अप्रैल में अविश्वास प्रस्ताव के जरिए सत्ता से बेदखल किए जाने के बाद से अपदस्थ प्रधानमंत्री खान के खिलाफ आतंकवाद से लेकर भ्रष्टाचार तक के दर्जनों मामले दर्ज हैं। गत 9 मई को अल-कादिर ट्रस्ट मामले में पूर्व प्रधानमंत्री की गिरफ्तारी से भड़के दंगों के बाद पार्टी अध्यक्ष सहित अन्य पार्टी नेताओं पर भी आतंकवाद के आरोपों के तहत मामला दर्ज किया गया था।