नई दिल्ली: अब क्रेडिट कार्ड से विदेश में जाकर किए जाने वाले किसी भी खर्च पर कोई टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स (TCS) नहीं लगेगा। हालांकि देश में रहकर इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड से विदेश में कोई भुगतान करते हैं और यह भुगतान एक वित्त वर्ष में सात लाख रुपए से अधिक होता है तो उस पर 20 प्रतिशत टीसीएस देना होगा। इसकी जानकारी वित्त मंत्रालय ने दी है। मंत्रालय ने टीसीएस से जुड़े नए नियम जारी किए है।
इसके तहत बैंक और क्रेडिट कार्ड के बीच आइटी नेटवर्क का उचित समाधान निकाले जाने तक फिलहाल क्रेडिट कार्ड को TCS के दायरे से बाहर रखा है। हालांकि क्रेडिट कार्ड के अलावा अन्य माध्यम से अगर विदेश में जाकर सात लाख रुपये से अधिक किसी एक वित्त वर्ष में खर्च करते हैं तो उस पर 0.5 प्रतिशत से लेकर 20 प्रतिशत तक का टैक्स लगेगा। ये नए नियम एक अक्टूबर को लागू हो जाएंगे।