मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी को नहीं होना होगा फिजिकली एपीयर

झारखंड हाईकोर्ट से राहुल गांधी को मिली बड़ी राहत, पीड़क कार्रवाई पर भी लगी रोक

रांची : कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सह सांसद राहुल गांधी के रांची के एमपी-एमएलए कोर्ट में फिजिकल प्रेजेंश के आदेश पर झारखंड हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। झारखंड हाईकोर्ट में राहुल गांधी की ओर से दायर की गयी याचिका की जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में सुनवाई हुई। जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी ने निचली अदालत के आदेश पर रोक लगा दी। इसके साथ ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है। अब उन्हें सुनवाई के क्रम में एमपी-एमएलए कोर्ट में फिजिकली एपीयर नहीं होना होगा। अदालत ने राहुल गांधी के खिलाफ किसी भी तरह की पीड़क कार्रवाई पर भी रोक लगा दी है। अदालत में राहुल गांधी की ओर से हाईकोर्ट के अधिवक्ता पीयूष चित्रेश और दीपांकर रॉय ने पक्ष रखा। रांची के रहने वाले प्रदीप मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मोदी सरनेम पर टिप्पणी को लेकर मानहानि का केस दायर किया है। इस पर एमपी-एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी ने कोड ऑफ़ क्रिमिनल प्रोसीजर की धारा 205 के तहत सशरीर पेश होने का निर्देश दिया था। अदालत के इस फैसले पर राहुल गांधी ने अपील भी की थी, जिसे लोवर कोर्ट ने खारिज कर दिया था। इसके बाद मामले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गयी।

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