इडी की विशेष अदालत और झारखंड हाईकोर्ट ने बेल देने से कर दिया था इनकार
झारखंड : निलंबित आइएएस अधिकारी पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा को मनी लाउंड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अभिषेक झा की ओर से दायर अग्रिम जमानत संबंधी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजय किशन कौल और सुधांशु धुलिया की खंडपीठ में सुनवाई हुई। सुनवाई के क्रम में अदालत ने अभिषेक झा के खिलाफ किसी भी तरह की पीड़क कार्रवाई पर रोक लगा दी है। इडी की विशेष अदालत रांची, झारखंड हाईकोर्ट ने अभिषेक झा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद उन्होंने शीर्ष अदालत की ओर रूख किया था। बताते चलें की मनरेगा घोटाले में मनी लाउंड्रिंग का आरोप अभिषेक झा पर लगा है। इडी की ओर से दाखिल किये गये पांच हजार पृष्ठों से अधिक की चार्जशीट में आइएएस पूजा सिंघल, सीए सुमन कुमार सिंह, अभिषेक झा, कनीय अभियंता राम विनोद सिन्हा समेत सात लोगों को आरोपी बनाते हुए मनरेगा के पैसे को इधर-उधर करने की बातें कही गयी हैं। आइएएस पूजा सिंघल, सीए सुमन कुमार सिंह, कनीय अभियंता राम विनोद सिन्हा और दो अन्य इंजीनियर मनरेगा घोटाला मामले में फिलहाल न्यायिक हिरासत में बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में सजा काट रहे हैं। इडी ने पिछले वर्ष मई के पहले सप्ताह में आइएएस पूजा सिंघल और उनके करिबियों के यहां की गयी छापेमारी के बाद 19.31 करोड़ रुपये जब्त किये थे। इसके बाद सीए सुमन कुमार सिंह और पूजा सिंघल को इडी ने गिरफ्तार भी कर लिया था। बाद में दो महीने के लिए पूजा सिंघल को अग्रिम जमानत सुप्रीम कोर्ट से मिली थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की मियाद समाप्त होने के बाद फिर से पूजा सिंघल जेल में हैं। इडी ने छापेमारी के क्रम में रांची के बरियातू स्थित पल्स अस्पताल में गलत तरीके से पैसे का निवेश करने की बातों को भी उजागर किया था। इडी के अधिकारियों की तरफ से बाद में 85 करोड़ की चल अचल संपत्ति को जब्त किया गया था, जिसमें अभिषेक झा की तरफ से संचालित पल्स अस्पताल भी है।