*सिर्फ 50 हजार रुपये तक ही Cash निकाल सकेंगे ग्राहक
नई दिल्ली : भारतीय रिजर्व बैंक ने उत्तर प्रदेश के यूनाइटेड इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का बैंकिंग लाइसेंस रद कर दिया है। यूनाइटेड इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड एक सहकारी बैंक है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने यह फैसला ग्राहकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया है। अब इस बैंक में कोई भी काम नहीं होगा।
इस बैंक में अब न तो पैसे जमा होंगे और न ही कैश निकाले जा सकेंगे। दरअसल, यूनाइटेड इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड बैंकिंग विनियम अधिनियम 22(3) (A), 22(3) B, 22 (3) C, 22 (3) (D) और 22 (3E) की आवश्यकताओं का पालन नहीं कर पाई। बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की कैपेसिटी न होने के कारण RBI ने यह फैसला लिया है। बैंक ने को-ऑपरेटिव कमिश्नर और रजिस्ट्रार को भी आदेश जारी कर दिए है। इसके साथ ही आरबीआई ने एक लिक्विडेटर भी इसके लिए नियुक्त किया गया है।
भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि बैंक अपनी वित्त स्थिति के कारण ग्राहकों को पूरे पैसे नहीं दे सकता है। ऐसे में बैंक के ग्राहक जमाकर्ता नियमों के तहत डिपॉजिट और क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (DIGCS) से सिर्फ 50 हजार रुपये तक ही पैसे निकाल सकते हैं।