मुंबई: भारतीय रिजर्व बैंक ने नियमों का पालन न करने पर एक्सिस बैंक पर 90.92 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इसी प्रकार मणप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड पर भी 42.78 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने एक बयान में कहा कि एक्सिस बैंक पर यह जुर्माना KYC (Know Your Customer) नियमों के उल्लंघन के चलते लगाया गया है।
रिजर्व बैंक ने आंनद राठी ग्लोबल फाइनेंस लिमिटेड पर भी 20 लाख रुपये का जुर्माना ठोंका है। एक्सिस बैंक पर यह कार्रवाई 31 मार्च, 2022 तक एक्सिस बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में आरबीआई की तरफ से आयोजित आईएसई 2022 के लिए वैधानिक निरीक्षण के निष्कर्ष से पैदा हुई है। जांच में कई कमियां सामने आईं, इनमें कुछ मामलों में ग्राहकों की पहचान और पते से जुड़े रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने में बैंक की लापरवाही सामने आई।