निवेशकों के लिए ट्रे़डिंग में आसनी, सेबी ने नियमों में किए बदलाव

Published Date: 22-11-2023

नई दिल्ली : बाजार नियामक सेबी ने भौतिक शेयर रखने वाले धारकों को राहत देते हुए पैन, केवाईसी विवरण और नामांकन के बिना इन्हें फ्रीज करने की आवश्यकता के प्रविधान को खत्म कर दिया है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने इसको लेकर एक सर्कुलर जारी किया। इस सर्कुलर के अनुसार यह कदम नियम को सरल बनाने के उद्देश्य से लिया गया है और यह तत्काल रूप लागू होगा।

रजिस्ट्रार एसोसिएशन आफ इंडिया और निवेशकों से फीडबैक मिलने के बाद यह फैसला लिया गया है। नियम के तहत सूचीबद्ध कंपनियों के भौतिक शेयर रखने वाले सभी धारकों के लिए पैन, नामांकन, संपर्क विवरण, बैंक खाता विवरण और उनके संबंधित फोलियो नंबरों के लिए नमूना हस्ताक्षर देना अनिवार्य था।

सेबी ने मई में कहा था कि जिन फोलियो का विवरण एक अक्टूबर, 2023 के बाद उपलब्ध नहीं होगा, उन्हें इश्यू एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) के रजिस्ट्रार द्वारा फ्रीज कर दिया जाएगा। मई में जारी सर्कुलर में संशोधन करते हुए सेबी ने कहा कि फ्रीज शब्द का संदर्भ हटा दिया गया है।

सेबी ने बताया कि उन्होंने यह फैसला शेयर ट्रेड को आसान बनाने के लिए लिया है। इस नियम के बदलाव के बाद निवेशकों को हो रही अप्रत्याशित चुनौतियां काफी हद तक कम हो जाएगी। जब फोलियो को फ्रीज कर दिया जाता था तो निवेशकों को कई तरह की परेशानी का सामना करना पड़ता है। सेबी ने निवेशकों द्वारा आए सुझाव के बाद यह फैसला लिया है।

इस साल मई में सेबी ने एक सर्कुलर जारी किया था। इस सर्कुलर में उन्होंने ‘फ्रीजिंग/फ्रोजन’ संदर्भ को हटा दिया था। यह फैसला जिस्ट्रार एसोसिएशन ऑफ इंडिया और निवेशकों के परामर्श और प्रतिक्रिया के बाद लिया गया था।

Related Posts

About The Author