सुप्रीम कोर्ट ने दिया निर्णय: जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को निरस्त करने में सहमति

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने आज जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को निरस्त करने की वैधानिकता पर सुनवाई की, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ़ इंडिया, डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि 370 हटाना संवैधानिक रूप से सही है। यहां कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं:

  1. राष्ट्रपति की शक्ति: सीजेआई ने बताया कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने की अधिसूचना देने की राष्ट्रपति की शक्ति जम्मू-कश्मीर की संविधान सभा के भंग होने के बाद भी बनी रहती है।
  2. अस्थाई प्रावधान: सीजेआई ने कहा कि आर्टिकल 370 एक अस्थाई प्रावधान था और अब प्रासंगिक नहीं है कि इसको निरस्त करने की घोषणा वैध थी या नहीं।
  3. राज्यों में संघ की शक्तियों पर सीमाएं: सीजेआई ने राज्यों में संघ की शक्तियों पर सीमाएं होने की बात की और यह उद्घोषणा के तहत राज्य की ओर से केंद्र द्वारा लिए गए निर्णय को कानूनी चुनौती के अधीन नहीं होने दिया।
  4. फैसले की तीन अलग-अलग दृष्टिकोण: मामले में फैसला सुनाने वाले 5 जजों ने तीन अलग-अलग दृष्टिकोण रखे हैं, जिनमें यह समाहित किया गया है कि अनुच्छेद 370 को हटाना संविधानिक रूप से सही है।

इस निर्णय के परिणामस्वरूप, जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को निरस्त करने में सुप्रीम कोर्ट ने दी सहमति, जिससे स्थानीय राजनीतिक स्क्रीन पर सकारात्मक परिणाम देखने की संभावना है।

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