इलाहाबाद हाईकोर्ट ने श्री कृष्ण जन्मभूमि पर दिया आदेश….

हाईकोर्ट के आदेश पर हिंदू धर्म गुरु कथा वाचक देवकीनंदन ठाकुर ने कहा हिन्दूओं की बड़ी जीत

यूपी : प्रयागराज में आज मथुरा स्थित श्रीकृष्ण जन्मभूमि परिसर के शाही ईदगाह मस्जिद के विवादित स्थल पर सर्वे को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आ गया है। कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद के विवादित स्थल पर सर्वे को मंजूरी दे दी है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार दोपहर दो बजे मथुरा स्थित श्रीकृष्ण जन्मभूमि केस की पोषणीयता और कोर्ट कमिश्नर भेजे जाने संबंधी अर्जी पर अपना फैसला सुनाया। न्यायमूर्ति मयंक जैन की पीठ ने हिंदू पक्ष की याचिका पर सर्वे को मंजूरी दे दी है। बता दें, पीठ कुल 18 सिविल वादों की सुनवाई कर रही है।प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत वाद की पोषणीयता पर आपत्ति की गई थी। कोर्ट कमिश्नर भेजे जाने संबंधी मंदिर पक्ष की अर्जी पर कोर्ट ने सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड व शाही ईदगाह इंतजामिया कमेटी को जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए समय दिया था, जिसपर आज कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए सर्वे को मंजूरी दी है।साथ ही 18 दिसंबर को मजिस्ट्रेट के सामने वीडियो ग्राफी करने का आदेश भी दिया है। वहीं दूसरी ओर हिंदू धर्म गुरु कथा वाचक देवकीनंदन ठाकुर ने कोर्ट के आदेश को ऐतिहासिक बताते हुए हिंदुओं की जीत बताया है उन्होंने इस फैसले का स्वागत करते हुए बधाइयां दी है और कहा है कि करोड़ों हिंदुओं के आस्था के प्रतीक श्री कृष्ण जन्मभूमि का सर्वे होना ऐतिहासिक है। जिससे यह तो पता चल सकेगा वहां मंदिर था या नहीं। मस्जिद का वास्तविक स्वरूप क्या है।

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