तीन नए क्रिमिनल लॉ बिल लोकसभा में पास: राजद्रोह कानून समाप्त, नाबालिग से रेप और मॉबलिंचिंग पर फांसी की सजा
नई दिल्ली : गृहमंत्री अमित शाह ने बताया कि लोकसभा में तीन नए क्रिमिनल लॉ बिलों को पास कर दिया गया है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण सुधार राजद्रोह कानून का है, जिससे अब तक चल रहे अंग्रेजों के समय के राजद्रोह कानून को समाप्त कर दिया गया है।
गृहमंत्री ने इसके साथ ही नाबालिग से रेप और मॉबलिंचिंग जैसे अपराधों में फांसी की सजा का प्रावधान किया है। इससे बच्ची से रेप के दोषी को आजीवन कारावास और मौत की सजा होगी। गैंगरेप के दोषी को 20 साल तक की सजा या जिंदा रहने तक जेल का प्रावधान किया गया है।
साथ ही, गैर इरादतन हत्या को दो हिस्सों में बांटा गया है, जिससे हिट एंड रन केस में 10 साल की सजा मिलेगी। मॉब लिंचिंग के मामले में भी फांसी की सजा होगी, जबकि स्नैचिंग के लिए भी एक नया कानून बनाया गया है।
इन बिलों के तहत, नए कानूनों में पुलिस की जवाबदेही में सुधार किया गया है, और अब कोई गिरफ्तार होने पर पुलिस उसके परिवार को त्वरित जानकारी देगी। साथ ही, आरोपी की गैरमौजूदगी में भी ट्रायल होने का प्रावधान किया गया है।
ये सुधार देश की न्यायिक प्रक्रिया में भी बदलाव लाएंगे, जो गंभीर मामलों में आधी सजा काटने के बाद रिहाई मिलने का सुयोग देंगे। गृहमंत्री ने इससे भारत की सुरक्षा, एकता और अखंडता को बढ़ावा देने का दावा किया है।