असम : राहुल गांधी की न्याय यात्रा के दौरान उपरी असम में हुई पुलिस के कार्रवाई के मामले में, जोरहाट जिले की पुलिस ने गुरुवार दोपहर एक केस दर्ज किया है।
पुलिस ने बताया कि यात्रा ने निर्धारित रास्ते से हटकर एक गैर-चार्टर्ड मार्ग पर चलते हुए ऊपरी असम के इस शहर को पार किया, जिससे व्यवधान पैदा हुआ। इसके परिणामस्वरूप, जोरहाट पुलिस ने धारा 120(बी)/115(II)/143/147/188/283/323/353 आर/डब्ल्यू पीडीपीपी अधिनियम की धारा 3 के तहत मामला दर्ज किया है।
केबी बायजिउ और अन्य के नेतृत्व में आयोजकों ने भीड़ को टैफिक बैरिकेड तोड़ने और पुलिसकर्मियों पर हमला करने के आरोप में मामला में शामिल किया गया है। इस मामले में भीड़ के आपराधिक साजिश के तहत लोगों को उकसाने का आरोप है। शिकायत के आधार पर जोरहाट पीएस में यह भी लिखा गया है कि इस घटना के परिणामस्वरूप भगदड़ या दंगा जैसी स्थिति पैदा हुई।
इस मामले में यात्रा के आयोजकों के खिलाफ कार्रवाई होने की उम्मीद है और पुलिस द्वारा धारा 3 के तहत दर्ज किए गए केस में आगे की कार्रवाई की जा रही है।