हिंदुओं को मिली एक और बड़ी कानूनी जीत, कोर्ट ने माना, यह महाभारत युग का लाक्षागृह, मजार नहीं

यूपी : इस समय की बड़ी खबर आ रही है, उत्तर प्रदेश के बागपत में लाक्षागृह और मजार विवाद पर सोमवार को एडीजे कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। ज्ञापवापी के बाद हिंदुओं को एक और बड़ी जीत मिली है। मजार या लाक्षागृह विवाद के केस में हिंदू पक्ष को मालिकाना हक मिला है। इसमें 100 बीघा जमीन और मजार पर हिंदू पक्ष को जीत मिली है। बीते लगभग 53 सालों से यह मामला कोर्ट में चल रहा था।ज्ञानवापी मामले के बाद हिंदू पक्ष को एक और बड़ी जीत मिली है। उत्तर प्रदेश के बागपत में लाक्षागृह और बदरुद्दीन शाह की मजार को लेकर बीते 50 सालों से भी ज्यादा समय से विवाद चल रहा है।
यह विवाद साल 1970 में शुरू हुआ था, जब मुस्लिम पक्ष की तरफ से मुकीम खान ने लाक्षागृह टीले को बदरुद्दीन शाह की मजार और कब्रिस्तान बताते हुए मुकदमा दाखिल किया था।इसमें ब्रह्मचारी कृष्णदत्त महाराज को प्रतिवादी बनाया था। लाक्षागृह टीले की 100 बीघा के करीब भूमि पर मालिकाना हक को लेकर पिछले 53 साल से ये विवाद चल रहा था, जिसमें सोमवार को कोर्ट का फैसला आया है।

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