अंत्योदय परिवारों के लिए वरदान बनी ‘मनोहर’ सरकार की ‘दयालु’ योजना

*हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास द्वारा किया जा रहा है योजना का क्रियान्वयन

यमुनानगर, 7 फरवरी- हरियाणा सरकार द्वारा सामाजिक-वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना (दयालु), अंत्योदय परिवारों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत 1 लाख 80 हजार रुपये तक वार्षिक आय वाले परिवार के सदस्य की मृत्यु या 70 प्रतिशत या इससे अधिक दिव्यांग होने पर आर्थिक सहायता प्रदान की जाती। इस योजना का क्रियान्वयन हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास द्वारा किया जा रहा है।
डीसी कैप्टन मनोज कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि योजना के तहत एफआईडीआर के अनुरूप सत्यापित 1.80 लाख रुपए वार्षिक तक की आय वाले परिवार के सदस्य की मृत्यु या दिव्यांग होने पर वित्तीय सहायता दी जाती है। उन्होंने कहा कि योजना का उद्देश्य राज्य के पात्र निवासियों को मृत्यु/दिव्यांगता के मामले में सामाजिक और वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। उन्होंने बताया कि योजना के तहत 15 वर्ष से 60 वर्ष तक की आयु के सदस्यों को इस योजना का लाभ मिलेगा। दयालु स्कीम का लाभ केवल उन परिवारों को देय होगा जिनकी वार्षिक आय 1 लाख 80 हजार रुपए तक सीमित है।
‘दयालु’ योजना के तहत आयु वर्ग अनुसार दिया गया है लाभ-
डीसी कैप्टन मनोज कुमार ने बताया कि दयालु योजना के तहत विभिन्न आयु वर्ग के अनुसार लाभ दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 6 से 12 वर्ष आयु तक के लिए 1 लाख रुपए, 12 से अधिक व 18 वर्ष तक 2 लाख रुपए 18 से अधिक व 25 वर्ष तक 3 लाख रुपए, 25 से अधिक व 45 वर्ष तक 5 लाख रुपए, 45 से अधिक व 60 वर्ष तक 3 लाख रुपए की राशि दी जाती है। इस लाभ में 18 से 40 वर्ष की आयु वर्ग में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) या विभिन्न विभागों द्वारा संबंधित वर्ग के लिए चलाई जा रही योजनाओं के तहत मिलने वाली राशि भी शामिल है।


सरकार ने की पीपीपी के माध्यम से प्रो-एक्टिव ओबीसी प्रमाण पत्र सुविधा की शुरुआत- डीसी

  • पीपीपी डेटा के आधार पर घर बैठे ही डाउनलोड कर सकेंगे ओबीसी प्रमाण पत्र
    यमुनानगर, 7 फरवरी- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के नेतृत्व में राज्य सरकार नागरिकों को पेपरलेस, पारदर्शी व सुगम तरीके से सुविधाओं का लाभ ऑनलाइन माध्यम से उनके घर द्वार पर पहुंचा रही है। इसी कड़ी में एक कदम और आगे बढ़ाते हुए हरियाणा सरकार की ओर से नागरिकों के लिए परिवार पहचान पत्र के माध्यम से प्रो-एक्टिव ओबीसी प्रमाण पत्र सुविधा की शुरुआत की गई है। अब नागरिक सरल पोर्टल पर जाकर, पी.पी.पी. में मौजूद अपने डेटा के आधार पर पात्र पाए जाने पर अपना ओबीसी प्रमाण पत्र ऑनलाइन घर बैठे डाउनलोड कर सकते हैं।
    डीसी कैप्टन मनोज कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि एक बार जब किसी नागरिक की जाति व जाति की श्रेणी पी.पी.पी. में सत्यापित हो जाती है, तो वह बिना किसी मानव हस्तक्षेप के सरल पोर्टल पर अपनी पारिवारिक आई.डी. डालकर अपेक्षित जाति प्रमाण पत्र डाउनलोड कर सकता है। उन्होंने कहा कि परिवार पहचान पत्र के पीछे सरकार का उद्देश्य लोगों को फेसलेस और पेपरलेस सेवाएं प्रदान करना है। इसी उद्देश्य से पी.पी.पी. में नागरिकों की सत्यापित जाति और जाति की श्रेणी के आधार पर सरल पोर्टल के माध्यम से प्रमाण पत्र पहले से ही जारी किए जा रहे हैं। राज्य सरकार ने विभिन्न प्रकार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं को भी परिवार पहचान पत्र से जोडक़र लाभार्थियों को घर बैठे पेंशन देने का काम किया है। सरकार की ओर से वृद्धावस्था पेंशन की पात्रता के लिए वार्षिक आय की सीमा 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 3 लाख रुपए की गई है। उन्होंने बताया कि परिवार पहचान पत्र की सहायता से माउस की एक क्लिक से राशन कार्ड बनाए जा रहे हैं।

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