महाराष्ट्र में सर्वसम्मति से पास हुआ मराठा आरक्षण बिल, शिक्षा और नौकरी में दिया जाएगा 10 फीसदी रिजर्वेशन

महाराष्ट्र : मंगलवार को महाराष्ट्र विधानसभा में मराठा आरक्षण बिल को सर्वसम्मति से पास कर दिया गया। विधानसभा में विशेष सत्र आयोजित कर इस बिल के प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई। इस बिल के मुताबिक मराठा समुदाय को 10 फीसदी हिस्सेदारी दी जाएगी। यह रिजर्वेशन नौकरी व शिक्षा में लागू होगा।बिल के पास होने पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि आज विधानसभा से मराठा आरक्षण बिल सर्वसम्मति से पास किया गया। हमने किसी के आरक्षण से छेड़छाड़ किए बिना मराठा समुदाय के लिए शैक्षिक और नौकरी आरक्षण प्रदान करने का निर्णय लिया है।
वहीं डिप्टी सीएम अजित पवार ने कहा कि विधानसभा में कानून और नियमों को ताक पर रखकर यह विधेयक पारित किया गया है।सीएम विधान परिषद में बोल रहे हैं और इसे वहां भी पारित किया जाएगा।उन्होंने कहा कि विधेयक सर्वसम्मति से पारित किया गया है। इस मामले में महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि बिल का अध्ययन करने के बाद सरकार ने इस बिल को पेश किया और यह पारित हो गया और यह अदालत में भी रहेगा।उन्होंने कहा कि मैं खुश हूं और हम सरकार की सराहना करते हैं।मैं मराठा लोगों को बधाई देता हूं।कई लोगों ने इस आरक्षण के लिए अपना बलिदान दिया है। इस मराठा आरक्षण के लिए हमने अंतरवाली गांव में लाठीचार्ज देखा, इसकी जरूरत नहीं थी लेकिन आज मैं सरकार से सवाल नहीं करूंगा।यह आरक्षण शिक्षा और नौकरी के लिए है। वहीं मराठा आरक्षण के चलाए जा रहे आन्दोलन को समाप्त कर दिया गया है

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