बेंगलुरु: पीने के पानी से गाड़ी धोने पर 22 लोगों पर FIR, 1.10 लाख का जुर्माना

बेंगलूर :बेंगलुरु वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड (बीडब्ल्यूएसएसबी) ने मार्च के दूसरे हफ्ते में शहर में पीने के पानी का इस्तेमाल वाहन धोने, बागवानी, कंस्ट्रक्शन, और अन्य काम के लिए करने पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके बाद ही अनेक लोगों ने सरकारी आदेश की अवेहलना कर पीने के पानी से वाहन धोने, कंस्ट्रक्शन के कार्यों में लगे हुए पाएं गये।तब राज्य सरकार ने बेंगलुरु में 22 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है, और उन पर 1.10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, बीडब्ल्यूएसएसबी को कई शिकायतें मिल रही थीं, जिनमें कहा गया था कि जल संकट के बीच लोग पीने के पानी का इस्तेमाल गाड़ी धोने से लेकर बागवानी करने और सड़कों और गलियों की धुलाई तक में कर रहे हैं।

बोर्ड के चेयरमैन राम प्रशांत मनोहर का कहना है कि हमें अधिकतर शिकायतें दक्षिण-पूर्व इलाके से मिल रही थी। हमने पानी का सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए जनता से अपील की है, साथ ही चेतावनी भी जारी की है।

इस तरह से, पीने के पानी का अन्य कामों के लिए इस्तेमाल करने पर बेंगलुरु में 22 परिवारों पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है, जिससे कुल 1.1 लाख रुपये का जुर्माना इकट्ठा किया गया है।

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