सुप्रीम कोर्ट में ज्ञानवापी मामले में आया फैसला,पूजा करने की मिली अनुमति

Published Date: 01-04-2024

नई दिल्ली: हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा, “आज सुप्रीम कोर्ट में ज्ञानवापी मामले पर सुनवाई हुई…व्यास परिवार की ओर से वाराणसी जिला न्यायालय में जो आवेदन दिया गया था, जिसमें 31 जनवरी 2024 से ‘व्यास का तहखाना’ में पूजा करने की अनुमति दी गई थी…उसके खिलाफ मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में गया लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हिंदू पक्ष के पक्ष में फैसला सुनाया…आज अंजुमन इंतजामिया इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट आया था। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद इस केस में नोटिस जारी किया है और हमें 30 अप्रैल तक अपना जवाब दाखिल करना है। पूजा पर कोई रोक नहीं लगाई गई है…”

Related Posts

About The Author