यमुनानगर, 28 अप्रैल-जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी कैप्टन मनोज कुमार ने कहा कि लोकतंत्र में चुनाव प्रक्रिया सबसे अहम होती है और निष्पक्ष व स्वतंत्र चुनाव प्रक्रिया में नागरिकों की पूर्ण सहभागिता जरूरी है। उन्होंने कहा कि वोट बनवाने के लिए वोटर हेल्पलाइन एप काफी कारगर है जिसके जरिये 18 वर्ष पूरी कर चुके युवा घर बैठे वोट के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा उम्मीदवारों के लिए भी सुविधा एप लॉन्च की गई है जिसके जरिये चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार चुनावी गतिविधियों के लिए ऐप के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि डिजिटल दौर में चुनाव प्रक्रियाओं को भी डिजिटल करने का अहम कार्य चुनाव आयोग ने किया है।
केवाईसी एप से देखें उम्मीदवार का नामांकन
नो योर कैंडिडेट (केवाईसी) एप के जरिए आम नागरिक उम्मीदवार के बारे में तमाम जानकारियां प्राप्त कर सकता है। इस एप में उम्मीदवार द्वारा रिटर्निंग अधिकारी को दिए गए नामांकन पत्र को अपलोड किया जाता है जिसे कोई भी आम नागरिक अपने मोबाइल पर देख सकता है। इस एप के जरिये उम्मीदवार के आपराधिक रिकॉर्ड, संपत्ति और शिक्षा व अन्य जानकारी हासिल की जा सकती हैं।
सी-विजिल एप
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी कैप्टन मनोज कुमार ने कहा कि निष्पक्ष चुनाव सम्पन्न करवाने के लिए सी-विजिल ऐप भी एक महत्वपूर्ण ऐप है। सी विजिल एप की मदद से नागरिक आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत कर सकता है। इसमें फोटो, वीडियो और ऑडियो अपलोड करके शिकायत दर्ज होने की सुविधा है।
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मतदाता सूची में अपने नाम की पुष्टि कर लें मतदाता- उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार
वैकल्पिक पहचान पत्र दिखा कर भी डाला जा सकता है वोट
यमुनानगर, 28 अप्रैल- उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कैप्टन मनोज कुमार ने कहा कि लोकतंत्र के पर्व में हर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। इसके लिए प्रत्येक मतदाता यह सुनिश्चित कर लें कि उसका नाम मतदाता सूची में शामिल है।
उपायुक्त ने कहा कि जिस मतदाता का नाम मतदाता सूची में है, केवल वही अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकता है। किसी मतदाता का नाम मतदाता सूची में है, लेकिन उसके पास मतदाता पहचान पत्र नहीं है तो वह निर्वाचन आयोग द्वारा निर्दिष्ट 11 वैकल्पिक पहचान पत्र दिखाकर अपना वोट डाल सकता है।
उपायुक्त ने बताया कि मतदाता के पास पुराना वोटर कार्ड है तो भी वह वोट डाल सकता है, बशर्ते कि उसका नाम उस क्षेत्र की मतदाता सूची में होना चाहिए। किसी मतदाता का नाम मतदाता सूची में नहीं है तथा वह वोट डालने के लिए मतदान केंद्र पर अपना आधार कार्ड या वोटर कार्ड या अन्य कोई पहचान पत्र दिखाता है तो उसे वोट डालने नहीं दिया जाएगा। कोई भी मतदाता केवल तभी वोट डाल सकता है जब उसका नाम मतदाता सूची में दर्ज हो।
उन्होंने बताया कि एपिक के अलावा मतदाता आयोग द्वारा निर्दिष्ट 11 वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों का उपयोग करके भी वोट डाल सकते हैं। इन दस्तावेजों में पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, केंद्रीय, राज्य सरकार, सार्वजनिक उपक्रमों या सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंक या डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, पैन कार्ड, श्रम मंत्रालय द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज और आधार कार्ड शामिल हैं।
उन्होंने बताया कि हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट सीईओ.ईसीआई हरियाणा.जीओवी.इन पर विधानसभा अनुसार मतदाता सूचियां अपलोड है, उसे डाउनलोड करके भी कोई व्यक्ति अपना नाम मतदाता सूची में चैक कर सकता है। इसके अलावा वोटर हेल्पलाइन नंबर- 1950 पर कॉल करके भी अपनी वोट चैक कर सकते हैं।