झारखंड:राजधानी राँची में प्रेम प्रसंग में रोड़ा बन रही पत्नी की हत्या करने के मामले के दोषी अभियुक्त पति ललित सिंह पूर्ति को अपर न्यायायुक्त एमसी झा की अदालत ने मंगलवार को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।अभियुक्त पर अपनी पत्नी की हत्या करने का आरोप है। घटना को अंजाम 7 मार्च 2019 को दिया गया था। मामले को लेकर गोंदा थाना में अभियुक्त के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इसमें कहा गया है कि घटना के दिन पति-पत्नी में किसी अन्य महिला के साथ प्रेम-प्रसंग को लेकर विवाद हुआ था। विवाद इतना बढ़ गया कि अभियुक्त ने अपनी पत्नी के सिर पर गैस सिलेंडर दे मारा। इससे उसकी मौत हो गई। मौत की सूचना मृतक के बेटे ने सुबह पुलिस को दी थी। अभियुक्त गिरफ्तारी के बाद से ही जेल में है। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से सात गवाहों को प्रस्तुत किया गया था। जबकि, बचाव पक्ष की ओर से दो गवाहों को उतारा गया था।