अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका खारिज, जानें क्या कहा कोर्ट ने

नई दिल्ली : दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब नीति और इससे जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ा झटका लगा है।कोर्ट ने स्वास्थ्य के आधार पर दायर अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी है।केजरीवाल ने अपने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए जांच के लिए सात दिन की अंतरिम जमानत मांगी थी। दरअसल, केजरीवाल की अंतरिम जमानत का विरोध करते हुए जांच एजेंसी ईडी ने कहा था कि केजरीवाल कोर्ट को गुमराह कर रहे हैं। ईडी का आरोप था कि लगातार चुनाव प्रचार कर रहे केजरीवाल जब सरेंडर करने का वक्त आया तो बीमार हो गए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे आज बुधवार को सुनाया गया है।बुधवार को केजरीवाल अपनी अर्जी पर फैसला सुनने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए। फैसला सुनाते हुए राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 14 दिन और बढ़ा दी है।केजरीवाल के वकीलों ने संकेत दिए हैं कि जल्दी ही विशेष अदालत के आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष चुनौती दी जाएगी।

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