यमुनानगर, 11 सितंबर- जिला निर्वाचन अधिकारी कैप्टन मनोज कुमार ने कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान उम्मीदवारों को अपनी आपराधिक पृष्ठभूमि की जानकारी सार्वजनिक करनी होगी। यह जानकारी प्रत्याशी को समाचार-पत्रों व टीवी चैनलों पर सार्वजनिक करनी होगी।
उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार राजनीतिक पार्टियों को भी अपने उम्मीदवारों की आपराधिक पृष्ठभूमि की जानकारी सार्वजनिक करने के साथ पार्टी की आधिकारिक वेबसाइट पर इसकी सूचना देनी अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों व ऐसे उम्मीदवारों के संबंधित राजनीतिक दलों को चुनाव अभियान अवधि के दौरान तीन बार टेलीविजन चैनलों और समाचार पत्रों के माध्यम से इसकी जानकारी प्रकाशित करनी होती है।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि यह विवरण उम्मीदवार के चयन के 48 घंटे के भीतर प्रकाशित किए जाएं और संबंधित राजनीतिक दल को उम्मीदवार के चयन के 72 घंटे में निर्वाचन आयोग के समक्ष इन निर्देशों के अनुपालन की रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। उन्होंने कहा कि इस बारे में चुनाव आयोग की वेबसाइट पर विस्तृत नियम मौजूद हैं जिनका नामांकन करने वाले नागरिकों को ध्यानपूर्वक अध्ययन करना चाहिए।