मतदान केंद्रों में मोबाइल फोन ले जाने पर रहेगी पाबंदी, मतदान केंद्रों में केवल अधिकृत व्यक्ति ही कर सकेंगे प्रवेश
यमुनानगर, 4 अक्तूबर- उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कैप्टन मनोज कुमार ने कहा कि हरियाणा विधानसभा के आम चुनाव के लिए शनिवार 5 अक्तूबर को ईवीएम के माध्यम से प्रात: 7 बजे से सांय 6 बजे तक मतदान होगा। प्रशासन द्वारा चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के उद्देश्य से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने जिला के मतदाताओं से अपील की कि वे बिना दबाव तथा बिना किसी लालच के अपने मताधिकार का प्रयोग करें। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि चुनाव के दौरान अफवाहों पर ध्यान न दें, अगर कहीं आचार संहिता के उल्लंघन की जानकारी मिलती है तो इसकी सूचना तुरंत संबंधित रिटर्निंग अधिकारी को दी जाए। प्रशासन द्वारा तत्परता से कड़ा संज्ञान लिया जाएगा।
मतदान केंद्रों में मोबाइल फोन ले जाने पर रहेगी पाबंदी
जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि जिला में सभी मतदान केंद्रों से 200 मीटर की परिधि में किसी भी सेलुलर फोन, कॉर्डलेस फोन, वायरलेस फोन आदि को ले जाने और उपयोग करने पर पाबंदी रहेगी। मतदान केंद्रों में केवल पीठासीन अधिकारी व माइक्रो ऑब्जर्वर को ही मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति रहेगी। पोलिंग बूथ से दो सौ मीटर की परिधि में प्रचार के लिये पोस्टर, बैनर का प्रयोग नहीं किया जा सकता।
मतदान केंद्रों में केवल अधिकृत व्यक्ति ही कर सकेंगे प्रवेश
जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि मतदान केंद्रों में केवल मतदाता, पोलिंग अधिकारी, उम्मीदवार/उसका एक एजेंट, आयोग अथवा जिला चुनाव अधिकारी द्वारा अधिकृत व्यक्ति, चुनाव डयूटी पर तैनात कर्मचारी, गोद में बच्चा लिये मतदाता, नेत्रहीन व अशक्त मतदाता के साथ उनका सहयोगी, ऐसा व्यक्ति जिसे पीठासीन अधिकारी द्वारा समय-समय पर मतदाता की पहचान के लिये बुलाया गया हो, ही प्रवेश कर सकता है। ड्यूटी पर तैनात लोक सेवकों में केंद्र व राज्य के मंत्री, राज्य मंत्री अथवा उपमंत्री शामिल नहीं है। आयोग के दिशानिर्देशानुसार उन्हें अपने सुरक्षा गार्ड के साथ मतदान केंद्र में जाने की अनुमति नहीं है। मंत्रियों की सुरक्षा में लगे कर्मचारी पोलिंग अथवा मतगणना एजेंट नहीं बन सकता। सुरक्षा कर्मचारी को मतदान केंद्र में जाने की अनुमति नहीं है।