यूपी मदरसा शिक्षा अधिनियम को बरकरार रखने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्वागतयोग्य: मरकज़ी तालीमी बोर्ड

नई दिल्ली, 05 नवंबर: मरकज़ी तालीमी बोर्ड के सचिव सैयद तनवीर अहमद ने यूपी मदरसा अधिनियम 2004 को बरकरार रखने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है।

मीडिया को जारी एक बयान में बोर्ड के सचिव ने कहा, “हम यूपी मदरसा शिक्षा अधिनियम को बरकरार रखने वाले सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले का स्वागत करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस फैसले को पलट दिया है जिसमें इस अधिनियम को असंवैधानिक घोषित किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक समुदायों के शैक्षिक अधिकारों को बरकरार रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय न केवल मदरसा छात्रों के शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार की रक्षा करता है, बल्कि उन संवैधानिक सिद्धांतों की भी पुष्टि करता है जो धार्मिक अल्पसंख्यकों और उनके शैक्षणिक संस्थानों की रक्षा करते हैं। यह फैसला राज्य के सकारात्मक दायित्व को मजबूत करता है कि इन संस्थानों को अपनी पहचान से समझौता किए बिना धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष दोनों तरह की शिक्षा प्रदान करने में सक्षम बनाया जाए।”

सैयद तनवीर ने आगे कहा, “हम मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की माननीय पीठ से सहमत हैं, जिन्होंने इस बात पर जोर दिया कि धर्मनिरपेक्षता का संवैधानिक सिद्धांत यह है कि विधायी ढांचे के भीतर धार्मिक प्रशिक्षण या शिक्षा को शामिल करने मात्र से वह असंवैधानिक नहीं हो जाता। सर्वोच्च न्यायालय ने सही ढंग से दृढ़तापूर्वक स्पष्ट किया है कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है “जीना और जीने देना”, तथा भारत के बहुलवादी समाज में विविध शैक्षिक दृष्टिकोणों के सामंजस्यपूर्ण सह-अस्तित्व को बढ़ावा देना। मरकजी तालीमी बोर्ड का मानना है कि निर्णय में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डाला गया है जैसे (ए) न्यायालय ने पुष्टि की कि मदरसा अधिनियम मदरसों में शिक्षा को मानकीकृत करने के राज्य के कर्तव्य के अनुरूप है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि छात्र योग्यता के स्तर को प्राप्त करें जिससे सामाजिक भागीदारी और आर्थिक आजीविका सक्षम हो सके।(बी) धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकारों के अनुरूप अनुच्छेद 21ए और शिक्षा का अधिकार अधिनियम की व्याख्या करके, सर्वोच्च न्यायालय ने इस सिद्धांत को बरकरार रखा कि मदरसे अपने धार्मिक चरित्र को बनाए रखते हुए धर्मनिरपेक्ष शिक्षा प्रदान कर सकते हैं।”

निर्णय की व्यापक प्रासंगिकता पर टिप्पणी करते हुए बोर्ड के सचिव ने कहा, “उत्तर प्रदेश मदरसा अधिनियम को बरकरार रखते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने पुष्टि की है कि ऐसे संस्थान हमारे समाज में सार्थक योगदान देते हैं, और यह निर्णय उन सभी शैक्षणिक संस्थानों को एक आश्वस्त करने वाला संदेश देता है, जिनका उद्देश्य अपनी सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान को संरक्षित करना है। यह संतुलित और न्यायसंगत निर्णय उत्तर प्रदेश के लगभग 17 लाख मदरसा छात्रों की आकांक्षाओं को पूरा करने में मदद करेगा तथा उनके सांस्कृतिक मूल्यों और संवैधानिक अधिकारों के ढांचे के भीतर शैक्षिक सशक्तिकरण के उनके अधिकार को मजबूत करेगा। हम आशा करते हैं कि यह निर्णय कुछ एजेंसियों द्वारा चलाए जा रहे उस दुष्प्रचार अभियान को समाप्त कर देगा जो मदरसों की छवि को धूमिल करने तथा मदरसों और आरटीई (शिक्षा का अधिकार) के बीच गलत विभाजन पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं।””

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