चंडीगढ़: खडूर साहिब से सांसद अमृतपाल सिंह को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। अदालत ने अमृतपाल सिंह को संसद सत्र में भाग लेने की इजाजत नहीं दी है। हालांकि अमृतपाल की संसद सदस्यता रद्द नहीं होगी। केंद्र सरकार ने सुनवाई के दौरान बताया कि अमृतपाल सिंह की लीव रिकमेंड कर ली गई, लिहाजा अब उनकी लोक सभा सदस्यता नहीं जाएगी। इस जानकारी के बाद हाईकोर्ट ने अमृतपाल सिंह की याचिका का निपटारा कर दिया है।
केंद्र ने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय को बताया कि खडूर साहिब से सांसद अमृतपाल सिंह के लिए 54 दिन की छुट्टी मंजूर कर ली गई है। यह जानकारी मुख्य न्यायाधीश शील नागू और न्यायमूर्ति सुमित गोयल की खंडपीठ के समक्ष ऐसे समय में रखी गई जब लोकसभा अध्यक्ष ने हाल ही में अमृतपाल सिंह सहित सांसदों के अवकाश आवेदनों की जांच के लिए 15 सदस्यीय कमेटी का गठन किया था। आज जब मामला फिर से सुनवाई के लिए आया तो भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल सत्य पाल जैन ने अधिवक्ता धीरज जैन के साथ पीठ के समक्ष लोकसभा सचिवालय द्वारा 11 मार्च को जारी पत्र पेश किया।