नई दिल्ली : भारतीय दिग्गज पहलवान विनेश फोगाट पिछले कुछ समय से लगातार चर्चाओं में हैं। पेरिस ओलंपिक- 2024 में महिला 50 किलोग्राम कैटेगिरी में सिर्फ 100 ग्राम वजन ज्यादा होने की वजह से मेडल नहीं जीत सकी थीं। इसके बाद उन्होंने संन्यास का ऐलान कर दिया था। फिर वह कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गई थीं ।विनेश अब जुलाना निर्वाचन क्षेत्र से आगामी हरियाणा विधानसभा चुनाव लड़ रही हैं। इसी बीच उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। नेशनल एंटी-डोपिंग एजेंसी (NADA) की ओर से उन्हें एक नोटिस जारी किया गया है और 14 दिन के अंदर उनसे जवाब मांगा गया है.
नेशनल एंटी-डोपिंग एजेंसी ने विनेश फोगाट को रहने के स्थल की जानकारी देने में विफलता के कारण नोटिस भेजा है और 14 दिन के अंदर जवाब मांगा है। नाडा ये नोटिस डोप टेस्ट के लिए तय समय और स्थान पर एथलीट के नहीं मिलने की स्थिति में जारी करता है क्योंकि इसे नियमों का उल्लंघन माना जाता है। नाडा के पंजीकृत परीक्षण पूल में पंजीकृत सभी खिलाड़ियों को डोप जांच के लिए अपनी उपलब्धता के बारे में जानकारी देना जरूरी है और इन खिलाड़ियों में विनेश भी शामिल हैं।
नियम के मुताबिक, अगर खिलाड़ी ने जिस स्थान की जानकारी दी है और वह उस स्थान पर उपलब्ध नहीं होता तो इसे ठिकाने की जानकारी देने की विफलता माना जाता है। नाडा ने अपने नोटिस में विनेश को बताया कि उन्होंने अपने रहने के स्थल की जानकारी नहीं बताने की गलती की है क्योंकि वह 9 सितंबर को सोनीपत के खरखौदा गांव में अपने घर पर डोप जांच के लिए उपलब्ध नहीं थीं।
विनेश को या तो इस उल्लघंन को स्वीकार करना होगा या यह सबूत देना होगा कि वह उस स्थान पर लगभग 60 मिनट तक मौजूद थीं। पर यहां यह जिक्र किया जा सकता है कि ठहरने की जगह संबंधित विफलता डोपिंग रोधी नियम का उल्लंघन नहीं है। कोई खिलाड़ी अगर 12 महीने में तीन बार स्थल की जानकारी संबंधित नियमों का उल्लघंन करता है तो ही नाडा एथलीट पर कोई एक्शन ले सकता है।