महाकुंभ भगदड़ मामले पर सुनवाई करने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने को कहा

Published Date: 03-02-2025

नई दिल्ली :  सुप्रीम कोर्ट ने प्रयागराज महाकुंभ में हुई भगदड़ पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने इस घटना को एक “दुर्भाग्यपूर्ण घटना” बताते हुए याचिकाकर्ता को इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने को कहा है।

सुप्रीम कोर्ट में वकील विशाल तिवारी ने जनहित याचिका दायर कर महाकुंभ में हुई भगदड़ पर स्टेटस रिपोर्ट मांगी थी और इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की थी। याचिका में यह भी मांग की गई थी कि सभी राज्यों को मेले में सुविधा केंद्र खोलने चाहिए ताकि गैर हिंदी भाषी श्रद्धालुओं को कोई परेशानी न हो।

सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को इलाहाबाद हाई कोर्ट जाने को कहा है। कोर्ट का मानना है कि यह मामला राज्य उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। बता दें, मौनी अमावस्या के दिन प्रयागराज महाकुंभ में भगदड़ मच गई थी जिसमें 30 लोगों की मौत हो गई थी और कई अन्य घायल हुए थे। इस घटना के बाद सरकार ने मेले में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कई कड़े कदम उठाए हैं।

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