पोक्सो एक्ट में स्पीडी ट्रायल, तीन साल कारावास के साथ 10 हजार अर्थदंड लगा

बिहार: बेगूसराय जिला में बड़े अपराधिक घटनाओं के कांडों को विशेष श्रेणी में रखकर स्पीडी ट्रायल कराकर अभियुक्तों को सजा दिलवाई जा रही है।जनवरी माह में स्पीडी ट्रायल में पोक्सो एक्ट के एक अन्य मामले की स्पीडी ट्रायल पूरा करते आरोपी राजीव कुमार को 3 वर्ष की सजा के साथ दस हजार रुपए का आर्थिक दंड लगाया गया है।
घटना डंडारी थाना कांड सं 64/18 धारा-363/366 ए० भा०द०वि० एवं 4/8 पोक्सो एक्ट में अभिउक्त पे० राजेन्द्र शर्मा के पुत्र राजीव कुमार, निवासी राजोपुर कटरमाला थाना -डंडारी जिला- बेगूसराय के द्वारा एक नबालिक लड़की को शादी के नियत से जबरन अपहरण कर लिया गया को माननीय विशेष नयाधीश श्रीमती कुमारी मनीषा विशेष लोक अभियोजक बेगूसराय पोक्सो बेगूसराय के द्वारा तीन वर्ष कारावास एवं 10 हजार का अर्थदंड की सजा सुनाई गई।अर्थदंड नहीं देने पर तीन माह अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी पड़ेगी।

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