न्यायालय से आदेश हुआ बलिया थानेदार को करे गिरफ्तार

डीएसपी आदेश का पालन करने में जुटे

बिहार: बेगूसराय जिले के बलिया डीएसपी को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। बलिया थाना अध्यक्ष के विरुद्ध जारी गिरफ्तारी वारंट तमिला की जिम्मेदारी बलिया के डीएसपी को मिली है। बलिया न्यायालय के अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी देवराज ने बलिया थाना कांड संख्या 248, 20-20 की सुनवाई करते हुए बलिया थानध्यक्ष के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी करते हुए बलिया के डीएसपी को एक महीने के अंदर वारंट तामील रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दे दिया है।
इस मामले में विद्युत कार्यपालक अभियंता ने एक आवेदन न्यायालय में दाखिल करते हुए बताया कि यह मामला गलत तरीके से दर्ज किया गया है। इसी के आलोक में न्यायालय ने थानाध्यक्ष से एक रिपोर्ट की मांग की थी। जब रिपोर्ट न्यायालय में नहीं दिया गया। तब न्यायालय ने थानाध्यक्ष को समन भेज उपस्थित होने का आदेश भी दिया था।
इस आदेश के बाद भी जब थाना अध्यक्ष न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। तब न्यायालय ने बलिया थानाध्यक्ष को गिरफ्तार करने के लिए वारंट जारी कर दिया। साथ ही बलिया के डीएसपी को सूचना देकर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। जिसे एक महीने के अंदर तामिला करना है।
यह मामला सरकारी बिजली के तार की चोरी से जुड़ा हुआ है। आज न्यायालय में इस मामले के आरोपी ने डिस्चार्ज आवेदन दाखिल किया। जिस पर अभियोजन पदाधिकारी सतीश कुमार ने आवेदन के आलोक में प्रत्युत्तर देने के लिए न्यायालय से समय मांगा है।

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