नई दिल्ली :अप्रैल से नया वित्त वर्ष शुरू हो रहा है। ऐसे में कई बदलाव आज से होने वाला है, जिसका असर सीधा आपके महीने के बजट पर पड़ेगा। इनकी सूची लंबी है। इन बदलावों का सीधा असर आपकी-हमारी वित्तीय सेहत पर पड़ेगा। इसके अलावा, 2023-24 के आम बजट में कई नई घोषणाएं भी की गई हैं, जो आज से लागू होने जा रही हैं। जिसमें मुख्य रूप से सात लाख पर कोई टैक्स नहीं,
नए टैक्स व्यवस्था के तहत कम सरचार्ज,डेट म्यूचुअल फंड पर कोई टैक्स बेनेफिट नहीं इसी तरह के अनेक जानकारी देते हैं।आइए जानते हैं आज से क्या-क्या बदल जाएगा।
7 लाख पर कोई टैक्स नहीं : अगर आपकी इनकम सात लाख रुपये है या उससे कम है तो आपको नए टैक्स व्यवस्था के तहत कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। पहले ये लिमिट 5 लाख रुपये थी, जिसे सरकार ने बजट 2023 में बढ़ा दिया था।
नए टैक्स व्यवस्था के तहत कम सरचार्ज : सरकार ने नए टैक्स व्यवस्था के तहत सरचार्ज को कम कर दिया है। नए कानून के अनुसार, 5 करोड़ रुपये से ज्यादा टैक्स योग्य आय वाले व्यक्ति के लिए और नई कर व्यवस्था का विकल्प चुनने पर सरचार्ज 37 फीसदी के बजाय 25 फीसदी लागू होगा।
डेट म्यूचुअल फंड पर कोई टैक्स बेनेफिट नहीं : बजट 2023 के तहत डेट म्यूचुअल फंड पर उपलब्ध इनडेक्शन बेनेफिट्स को हटा दिया गया है। 1 अप्रैल से डेट म्यूचुअल फंड में निवेश पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स के तहत आएगा।
टैक्स छूट की सीमा : सरकार ने गैर-सरकारी कर्मचारियों के लिए अवकाश नकदीकरण पर कर छूट की सीमा बढ़ा दी है। पहले टैक्स छूट की अधिकतम राशि 3 लाख रुपये थी जो 2002 में तय की गई थी और अब इसे बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दिया गया है।
ईपीएफ निकासी पर टीडीएस कटौती घटी : कुछ मामलों में ईपीएफ निकासी पर टीडीएस को 30 फीसदी से घटाकर 20 फीसदी कर दिया है। बजट 2023 में की गई है घोषणा के मुताबिक, ईपीएफ निकासी पर टैक्स, जहां पैन उपलब्ध नहीं है को घटाकर 20 फीसदी कर दिया गया है।
महिला सम्मान बचत योजना : महिलाएं आज से ही सम्मान बचत पत्र योजना में निवेश कर सकते हैं। इसके तहत आप 7।5 फीसदी का ब्याज दिया जाएगा और आप 2 साल तक निवेश कर सकते हैं।
नई टैक्स व्यवस्था के तहत स्टैडर्ड डिडक्शन का फायदा : इस टैक्स व्यवस्था के तहत स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा मिलेगा और ये 50 हजार रुपये तक होगा, जो व्यक्तिगत कर्मचारियों और पेंशनर्स को लाभ देगा।
नई टैक्स व्यवस्था का डिफॉल्ट विकल्प : बजट 2023 ने नई कर व्यवस्था को डिफ़ॉल्ट विकल्प के रूप में बनाया है। इसका मतलब है कि अगर आप पुरानी कर व्यवस्था नहीं चुनते हैं तो आपकी आय पर आयकर की गणना नई टैक्स व्यवस्था के तहत की जाएगी।
स्माल टैक्स पेयर्स के लिए मार्जिनल टैक्स राहत : सरकार ने नई कर व्यवस्था के तहत छोटे करदाताओं को मामूली राहत का लाभ दिया है। आयकर कानून के अनुसार, वित्त वर्ष 2023-24 में नई कर व्यवस्था का विकल्प चुनने वाला व्यक्ति मामूली राहत के लिए पात्र होगा, बशर्ते कर योग्य आय 7 लाख रुपये से अधिक हो।
ऑनलाइन गेमिंग पर टीडीएस : 1 अप्रैल से सरकार ने ऑनलाइन गेम जीत से कर कटौती के लिए पहले उपलब्ध सीमा को हटा दिया है। 31 मार्च 2023 तक जीत की राशि 10,000 रुपये से अधिक होने पर ऑनलाइन गेम से जीतने वाली राशि पर टीडीएस लागू था। हालांकि 1 अप्रैल 2023 से ऑनलाइन गेम खेलने से कमाया गया हर रुपया टीडीएस के दायरे आएगा। इसपर 30 फीसदी की कटौती होगी।
जीवन बीमा पॉलिसी पर टैक्स : अगर आप जीवन बीमा का प्रीमियम चार्ज 5 लाख रुपये सालाना भरते हैं तो आपको टैक्स देना होगा।
10 करोड़ की प्रॉपर्टी सेल पर पूंजीगत लाभ : सरकार ने धारा 54 और धारा 54एफ के तहत आवासीय संपत्ति की बिक्री से होने वाले पूंजीगत लाभ से अधिकतम कटौती का दावा किया जा सकता है।
डाकघर योजनाओं की लिमिट बढ़ी : आज से डाकघर के सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम और मंथली इनकम स्कीम की लिमिट बढ़ाई गई है और अब नागरिक रेगुलर इनकम के लिए ज्यादा पैसों का निवेश कर सकते हैं।
एनपीएस विड्रॉल : अगर आप एनपीएस से पैसा निकालने जा रहे हैं तो आपको केवाईसी दस्तावेज देना अनिवार्य होगा। बिना इन दस्तावेजों के अपडेट किए आप पैसा नहीं निकाल पाएंगे।