2018 के चेक बाउंस मामले में कोर्ट ने जारी किया था वारंट, रांची के अरगोड़ा के रहनेवाले अजय सिंह नामक व्यक्ति से लिये थे 2.50 करोड़
बॉलिवुड की अभिनेत्री अमिषा पटेल सोमवार को रांची के व्यवहार न्यायालय में उपस्थित हुई। वर्ष 2018 में दर्ज चेक बाउंस के मामले में बॉलिवुड अभिनेत्री रांची पहुंची हैं। व्यवहार न्यायालय के न्यायिक दंडाधिकारी डीएन शुक्ला की कोर्ट में अमिषा पटेल ने अपनी हाजिरी दी। कोर्ट में सुनवाई के दौरान उन पर चेक बाउंस से जुड़े मामले का जो आरोप लगा था, उसकी जानकारी उन्हें दी गयी। आरोपों को सुनने के बाद सभी आरोपों को अमिषा पटेल ने खारिज करते हुए यह मानने से इनकार कर दिया की पूरे प्रकरण में उनकी कोई संलिप्तता रही है। अमिषा ने आरोपों को मानने से इनकार कर दिया। अब चेक बाउंस मामले में अमीषा पटेल को ट्रायल फेस करना पड़ेगा।
रांची के अरगोड़ा कालोनी के रहने वाले फिल्म निर्माता अजय कुमार सिंह ने अमीषा पटेल के खिलाफ 17 नवंबर 2018 में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में मामला दर्ज कराया था। इसमें अमीषा पटेल और उनके बिजनेस पार्टनर कुणाल पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया था । अजय कुमार सिंह ने अमीषा पटेल के खिलाफ चेक बाउंस, धोखाधड़ी और धमकी देने का आरोप लगाया है। इसी मामले में अमीषा पटेल को फिजिकली एपीयर होने का समन जारी किया गया था। कई बार समन के बावजूद वह अदालत में खुद या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित नहीं हो रही थीं। अजय सिंह ने कहा था कि म्यूजिक मेकिंग के नाम पर अमीषा पटेल ने उनसे ढाई करोड़ रुपये लिए थे। पैसे लेने के बाद भी उन्होंने म्यूजिक मेकिंग की दिशा में आरोपियों द्वारा कोई कदम नहीं उठाया गया.
फिल्म देसी मैजिक बनाने के नाम पर ढाई करोड रुपए ऐंठने का भी आरोप भी फिल्म अभिनेत्री पर लगाया गया है। अजय सिंह और अमिषा पटेल के बीच जो एकरारनामा हुआ था, उसके अनुसार जून 2018 में फिल्म रिलीज नहीं हुई। इसके बाद ही अजय सिंह ने पैसे मांगने शुरू किये गये। अक्तूबर 2018 में दो चेक जारी किये गये थेष जो ढाई करोड़ और 50 लाख रुपये से संबंधित था। दोनों चेक बाउंस हो गये।
इसी मामले में 19 जून को अमिषा पटेल ने सिविल कोर्ट में सरेंडर किया था। पहले वह नहीं आने वाली थी, लेकिन बाद में रांची आकर उन्होंने सिविल कोर्ट में सरेंडर कर दिया। जहां सुनवाई के बाद कोर्ट ने उन्हें 10 हजार के दो बेल बॉन्ड पर जमानत दे दी। उन्हें अप्रैल महीने में हुई सुनवाई के दौरान समन जारी कर कोर्ट में हाजिर होने को कहा गया था पर वो हाजिर नहीं हुई थीं। जिसके बाद रांची सिविल कोर्ट से वारंट जारी किया था।