झारखंड हाई कोर्ट ने ईडी के दूसरे गवाह अशोक यादव पर लगा सीसीए ख़ारिज किया

झारखंड हाई कोर्ट ने एक अन्य ईडी (ED) गवाह पर लगे सीसीए (एक प्रकार का निवारक निरोध) को ख़ारिज कर दिया। इतना ही नहीं हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को अशोक यादव को तत्काल रिहा करने का आदेश दिया है। अशोक पंकज के सहयोगी छोटू यादव के क्रशर जप्ती में ED का गवाह है।

महज चार दिन ही हुए है मुंगेरी यादव की रिहाई के और आज यानि 14 अप्रैल को अवैध खनन मामले के प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के दुसरे गवाह अशोक यादव पर लगे सिसिए को झारखंड हाईकोर्ट ने ख़ारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने ने राज्य सर्कार को अशोक यादव को तत्काल रिहा करने का देश दिया गया है। बता दे कि अशोक यादव पंकज मिश्रा के सहयोगी छोटू यादव के क्रशर के जप्ती में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के गवाह बने थे।

बता दे की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के पहले गवाह मुंगेरी यादव को शीर्ष अदालत ने सोमवार शाम पांच बजे तक साहिबगंज जेल से रिहा करने का निर्देश दिया था। पत्थर व्यवसायी मुंगेरी यादव की नजरबंदी को सुप्रीम कोर्ट ने रिहा करने का आदेश दिया है। 29 जुलाई 2022 को रांची से पटना जाने के दौरान प्रकाश चंद्र यादव को गिरफ्तार किया गया था। मुंगेरी यादव के ऊपर राजमहल थाना में आर्म्स एक्ट को लेकर प्राथमिकी दर्ज की गयी थी। उसके बाद से ही मुंगेरी यादव क्राइम कंट्रोल एक्ट के अंतर्गत बंद है।

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