*झारखंड हाईकोर्ट का फैसला: जन्म राज्य में होने पर ही मिलेगा आरक्षण का लाभ
झारखंड : झारखंड हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है, जिसमें कहा गया है कि झारखंड से बाहर किसी अन्य राज्य में आरक्षित श्रेणी में आने वाली महिला को झारखंड में आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, अगर उसका जन्म झारखंड में हुआ हो। यह फैसला राज्यों के आरक्षण प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण स्थान पर है।
समाचार के अनुसार, जेएसएससी द्वारा साल 2016 में शिक्षक नियुक्ति के लिए जारी किए गए विज्ञापन में शामिल होने वाली रीना राणा ने अपने पति के जाति प्रमाण पत्र के आधार पर आरक्षण का दावा किया था, परंतु उसे आरक्षण का लाभ नहीं मिला। उसने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की, जिस पर न्यायिक दृष्टिकोण से कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए उसकी याचिका खारिज कर दी।