गृह मंत्रालय ने मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर को यूएपीए के तहत गैरकानूनी संघ घोषित किया

नई दिल्ली: बुधवार को, गृह मंत्रालय (एमएचए) ने मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर (मसरत आलम गुट) (एमएलजेके-एमए) को यूनिफॉर्म अनलॉ केपेबिलिटी एक्ट (UAPA) के तहत एक गैरकानूनी संघ के रूप में घोषित किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि यह संगठन और उसके सदस्य राष्ट्र-विरोधी और अलगाववादी गतिविधियों में शामिल हैं, और वह आतंकवादी गतिविधियों का समर्थन करते हैं। इसके साथ ही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार ने एकता, संप्रभुता और अखंडता के खिलाफ काम करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई का संकेत दिया है। शाह ने एक पोस्ट में कहा कि इसका मतलब है कि किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा जो राष्ट्र की एकता और अखंडता के खिलाफ काम करता है, और उसे कानूनी प्रक्रिया का सामना करना होगा।

मसरत आलम गुट का नेतृत्व करने वाले मसरत आलम को 2010 में घाटी में आजादी समर्थक विरोध प्रदर्शनों के मुख्य आयोजकों में से एक माना जाता था। उन्हें इन प्रदर्शनों के बाद गिरफ्तार किया गया था, और 2015 में उन्हें तत्कालीन महबूबा मुफ्ती सरकार ने रिहा कर दिया था। इससे पीड़ीपी और बीजेपी गठबंधन के बीच मतभेद पैदा हुआ था।

इस घटना का महत्वपूर्ण सामाजिक, राजनीतिक और कानूनी पहलू बताते हुए, यह घटना सुर्खियों में है और इसे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापक चर्चा का विषय बना है।

Related Posts

About The Author