सुप्रीम कोर्ट का आदेश: ज्ञानवापी मस्जिद के पुरातत्व सर्वेक्षण की रिपोर्ट सभी पक्षों को दी जाएगी

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के पुरातत्व सर्वेक्षण की रिपोर्ट को सभी पक्षों को देने का आदेश दिया है। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है, जिसे माना जा रहा है कि रिपोर्ट का सार्वजनिक होने में एक सप्ताह का समय लगेगा।

रिपोर्ट की मांग: वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर के पास स्थित ज्ञानवापी मस्जिद में हुए पुरातत्व सर्वेक्षण की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय लिया है।

आवेदन की प्रक्रिया: हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने बताया कि अब आवेदन करने के लिए प्रमाणित प्रति की तैयारी की जा रही है और सर्वेक्षण रिपोर्ट की फोटोकॉपी को सभी पक्षों को पहुंचाई जाएगी।

सार्वजनिक होने में समय: सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद रिपोर्ट का सार्वजनिक होने में एक सप्ताह का समय लगेगा। इस प्रक्रिया में सभी पक्षों को कोर्ट में आवेदन करना होगा।

रिपोर्ट का सर्वेक्षण: पहले ही दिन पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने रिपोर्ट को फास्ट ट्रैक कोर्ट में दाखिल किया था और जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टिट्यूट हैदराबाद की टीम ने ग्राउंड-पेनेट्रेटिंग रडार सर्वे भी किया है।

अतिरिक्त समय की मांग: एएसआई ने रिपोर्ट सौंपने के लिए अतिरिक्त समय मांगा था, जिसे अदालत ने मंजूरी दी है। अदालत ने रिपोर्ट पर विचार करने के लिए 21 दिसंबर को तारीख तय की है।

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