चंडीगढ़ : हरियाणा सरकार ने निर्णय लिया है कि भविष्य में सरकारी कर्मचारी की पुनर्नियुक्ति (रीमप्लॉयमेंट) के मामले में दो वर्ष से अधिक सेवा के बाद पुनः विचार नहीं किया जाएगा। इस संबंध में मुख्य सचिव श्री संजीव कौशल ने पत्र जारी किया है।
हरियाणा सिविल सेवा (सामान्य) नियमावली, 2016 के नियम-143 तथा राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार केवल असाधारण परिस्थितियों में 58 वर्ष की आयु के बाद सरकारी कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के बाद अधिकतम दो वर्ष की अवधि के लिए पुनर्नियुक्ति (रीमप्लॉयमेंट) दी जा सकती है। हालांकि कुछ विभाग 2 वर्ष से अधिक अवधि के पुनर्नियुक्ति के प्रस्ताव मानव संसाधन विभाग को भेज रहे हैं।
राज्य सरकार ने इस संबंध में गंभीरता से विचार करते हुए निर्णय लिया है कि भविष्य में दो वर्ष से अधिक सेवा के बाद पुनर्नियुक्ति के किसी भी मामले पर विचार नहीं किया जाएगा।
यदि किसी सेवानिवृत्त कर्मचारी की दो वर्ष से अधिक की सेवा की आवश्यकता है, तो सरकार की नीति व दिशा-निर्देशों के अनुसार मानव संसाधन विभाग की पूर्व स्वीकृति के साथ केवल कॉन्ट्रैक्चुअल नियुक्ति पर विचार किया जा सकता है।