दिल्ली : शराब नीति केस में आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका मंगलवार को हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। अरविंद केजरीवाल सरकार के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने निचली अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।
इस मामले में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) जांच कर रहा है। उच्च न्यायालय ने कहा कि सिसोदिया के खिलाफ आरोप बेहद गंभीर हैं और जमानत देने पर गवाहों को प्रभावित किए जाने की आशंका को खारिज नहीं किया जा सकता है। इस आधार पर हाईकोर्ट ने सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी है।
आप नेता मनीष सिसोदिया ने सुनवाई से पहले बदसलूकी के आरोप लगाए थे। और इस पर उन्होंने दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में एक पुलिसकर्मी का मनीष सिसोदिया से बदसलूकी करने का एक कथित वीडियो भी जारी किया था।
मनीष सिसोदिया द्वारा लगाए गए आरोपों के जवाब में दिल्ली पुलिस ने कहा था कि उनके खिलाफ दुष्प्रचार हैं दिल्ली पुलिस ने कहा कि न्यायिक हिरासत में बंद किसी आरोपी का मीडिया को बयान देना कानून के खिलाफ है।